ब्रेकिंग
पटना के बाद अब पश्चिम चंपारण में स्कूल बंद, भीषण गर्मी को देखते हुए डीएम ने लिया फैसलापटना में कार से मिला युवक का शव, गर्दनीबाग इलाके में मचा हड़कंपबेगूसराय गैंगरेप मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दो आरोपी नीतीश और मक्का मदीना गिरफ्तारकटिहार में 'फर्जी सिपाही' गिरफ्तार, खाकी का रौब दिखाकर लोगों की आँखों में धूल झोंक रहा था सुशील पटना में भीषण गर्मी का असर, 8वीं तक के सभी स्कूल 27 जून तक बंदपटना के बाद अब पश्चिम चंपारण में स्कूल बंद, भीषण गर्मी को देखते हुए डीएम ने लिया फैसलापटना में कार से मिला युवक का शव, गर्दनीबाग इलाके में मचा हड़कंपबेगूसराय गैंगरेप मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दो आरोपी नीतीश और मक्का मदीना गिरफ्तारकटिहार में 'फर्जी सिपाही' गिरफ्तार, खाकी का रौब दिखाकर लोगों की आँखों में धूल झोंक रहा था सुशील पटना में भीषण गर्मी का असर, 8वीं तक के सभी स्कूल 27 जून तक बंद

बिहार : हत्या के मामले में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा : मुन्ना सिंह की गोली मारकर ले ली थी जान

BEGUSARAI : बेगूसराय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार सिंह की अदालत ने मुन्ना सिंह हत्याकांड में सुनवाई करते हुए दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ

बिहार : हत्या के मामले में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा : मुन्ना सिंह की गोली मारकर ले ली थी जान
Mukesh Srivastava
2 मिनट

BEGUSARAI : बेगूसराय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार सिंह की अदालत ने मुन्ना सिंह हत्याकांड में सुनवाई करते हुए दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों के ऊपर जुर्माना भी लगाया है। 


दरअसल, 13 मार्च, 2003 की शाम 7:00 बजे एनएच- 31 स्थित विंध्यवासिनी पेट्रोल पंप पर मुन्ना सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस दौरान उनके ऊपर बम से भी हमला किया गया था। मृतक की पत्नी सुचिका कुमारी ने नगर थाना में हत्या का मामला दर्ज कराया था।


भगवानपुर थाना के ताजपुर निवासी संतोष कुमार चौधरी और मुफस्सिल थाना के खम्हार निवासी मुकेश सिंह को मुन्ना सिंह हत्याकांड में कोर्ट ने दोषी पाया और सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैलसा सुना दिया। कोर्ट ने आरोपित संतोष चौधरी को भारतीय दंड विधान की धारा- 302 में आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये का जुर्माना और आर्म्स एक्ट की धारा- 27 में 3 साल कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।


जबकि दूसरे आरोपित मुकेश सिंह को भारतीय दंड विधान की धारा- 302 में आजीवन कारावास एवं 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है। जुर्माने की राशि मृतक की पत्नी और बच्चों को दी जाएगी। कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को आदेश दिया है कि मृतक की पत्नी और बच्चों को सरकार से मिलने वाली सहायता राशि का भुगतान करें।

रिपोर्टिंग
H

रिपोर्टर

HARERAM DAS

FirstBihar संवाददाता