ब्रेकिंग
पाकिस्तान में पुलिस स्टेशन के बाहर आत्मघाती हमला, 14 लोगों की मौत 20 घायलडेहरी EO हत्याकांड: मृतक की पत्नी के आरोपों पर चिराग के विधायक सोनू सिंह की सफाई, कहा-इस मामले की निष्पक्ष जांच होजेपी गंगा पथ को मिलेगा विश्वस्तरीय स्वरूप, पटना में 6.5 KM गंगा चैनल और नए पार्क-कैफेटेरिया होंगे विकसित लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने वापस ली अपनी सुरक्षा, पटना से सामने आई बड़ी खबरडेहरी EO विमल कुमार हत्याकांड: ड्राइवर की गिरफ्तारी के बाद पत्नी के आरोपों पर गरमाई राजनीति, तेजस्वी ने सरकार से पूछा..क्या सोनू सिंह का एनकाउंटर होगा?पाकिस्तान में पुलिस स्टेशन के बाहर आत्मघाती हमला, 14 लोगों की मौत 20 घायलडेहरी EO हत्याकांड: मृतक की पत्नी के आरोपों पर चिराग के विधायक सोनू सिंह की सफाई, कहा-इस मामले की निष्पक्ष जांच होजेपी गंगा पथ को मिलेगा विश्वस्तरीय स्वरूप, पटना में 6.5 KM गंगा चैनल और नए पार्क-कैफेटेरिया होंगे विकसित लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने वापस ली अपनी सुरक्षा, पटना से सामने आई बड़ी खबरडेहरी EO विमल कुमार हत्याकांड: ड्राइवर की गिरफ्तारी के बाद पत्नी के आरोपों पर गरमाई राजनीति, तेजस्वी ने सरकार से पूछा..क्या सोनू सिंह का एनकाउंटर होगा?

Bihar Crime News: अनंत सिंह के करीबी रहे लल्लू मुखिया को बड़ा झटका, पटना हाई कोर्ट राहत देने से किया इनकार

Bihar Crime News: पटना हाई कोर्ट ने अनंत सिंह के पुराने करीबी लल्लू मुखिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। वह एक आपराधिक मामले में फरार चल रहे थे।

Bihar Crime News
© reporter
Mukesh Srivastava
2 मिनट

Bihar Crime News: एक तरफ जहां मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को पचमहला गोलीकांड में पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है तो वहीं दूसरी तरफ कभी उनके काफी करीबी रहे करणवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया को बड़ा झटका लगा है। एक आपराधिक मामले में फरार चल रहे लल्लू मुखिया की जमानत याचिका को पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।


दरअसल, बाढ़ में हुई हत्या के एक मामले में एकमात्र अप्राथमिकी अभियुक्त कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया गहरे संकट में हैं। कभी अनंत सिंह के करीबी रहे लल्लू मुखिया ने 2020 के बाढ़ विधानसभा चुनाव में भी किस्मत आजमाई थी। मर्डर केस में अन्य सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस का फोकस लल्लू पर है।


पटना हाई कोर्ट ने लल्लू मुखिया की बेटी के तिलक और विवाह के कारण उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी, लेकिन 16 जुलाई को न्यायालय से कार्रवाई की अनुमति मिलने के बाद पुलिस ने दबाव और बढ़ा दिया है। पुलिस बाढ़ न्यायालय में लल्लू की संपत्ति की कुर्की-जब्ती के लिए आवेदन दाखिल किया था। 


कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने पिछले दिनों लल्लू मुखिया के घर की कुर्की जब्ती भी की थी बावजूद इसके उन्होंने सरेंडर नहीं किया। इस बीच लल्लू मुखिया ने जमानत के लिए हाई कोर्ट में अर्जी लगाई थी लेकिन कोर्ट ने उन्हे राहत देने से इनकार कर दिया और जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। लल्लू मुखिया अब भी फरार चल रहे हैं और पुलिस उनकी गिरफ्तारी की कोशिश में लगी हुई है।

रिपोर्टिंग
F

रिपोर्टर

FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता