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Bihar Crime News: कोर्ट ने पटना के थानेदार के खिलाफ क्यों जारी कर दिया अरेस्ट वारंट? SP को दिया तीन दिन का समय

Bihar Crime News: पश्चिम चंपारण की कोर्ट ने दोहरे हत्याकांड के मामले में पटना के कदमकुआं थानाध्यक्ष अजय कुमार के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने बगहा एसपी को SHO को तीन जून तक गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दिया है।

1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Sun, 01 Jun 2025 05:50:23 PM IST

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प्रतिकात्मक - फ़ोटो google

Bihar Crime News: पश्चिम चंपारण की कोर्ट ने डबल मर्डर केस में पटना के कदमकुआं एसएचओ के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट ने एसपी को आदेश दिया है कि तीन दिन के भीतर थानेदार को कोर्ट में हाजिर करें। जिला जज चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट ने कहा है कि तीन जून को थानेदार को कोर्ट में प्रस्तुत नहीं करने पर डीजीपी और पटना हाइकोर्ट को इस पर रिपोर्ट की जाएगी।


दरअसल, पांच जून 2023 को बनारसी यादव ने अपनी मां झालरी देवी एवं चाचा पहवारी यादव की हत्या के संबंध में अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध कांड दर्ज कराया था। इसमें पुलिस ने कमल यादव और अमला यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस डबल मर्डर कांड में कोर्ट से 8 अक्तूबर 2024 से अब तक 22 तिथियों को आइओ को मौका मिलता रहा लेकिन इस केस के तत्कालीन आईओ अजय कुमार, जो पटना के कदमकुआं के थानेदार हैं, कोर्ट से जारी होने वाले आदेश को रद्दी की टोकरी में डालते रहे।


22 तिथियों में गैरहाजिर रहे आईओ 

जिला जज चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए गैर जमानतीय वारंट जारी कर बगहा एसपी को आदेश दिया है कि कदमकुआं के थानेदार को अरेस्ट कर कोर्ट में प्रस्तुत कराएं, तीन जून को थानेदार को कोर्ट में प्रस्तुत नहीं करने पर डीजीपी व पटना हाइकोर्ट को इस पर रिपोर्ट की जाएगी। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि आईओ को साक्ष्य देने के लिए निर्धारित तिथि से अवगत कराया जा चुका है बावजूद इसके, पिछली 22 तिथियों में दोहरे हत्याकांड जैसे जघन्य अपराध में अनुसंधानकर्ता का साक्ष्य देने के लिए उपस्थित न होना या अभियोजन द्वारा प्रस्तुत न करना, यह अभियोजन के अपने कर्तव्य के प्रति उदासीनता है। 


हाइकोर्ट से ट्रायल पूरा करने का आदेश

पटना हाई कोर्ट ने 20 जून 2025 तक इस मामले को स्पीडी ट्रायल चलाकर निस्तारित करने का आदेश है। ऐसे में केस के आइओ अजय कुमार कोर्ट नहीं आ रहे हैं। बचाव पक्ष के अधिवक्ता भोला यादव ने कोर्ट से अपील की कि यह मामला अभियोजन साक्ष्य के लिए 14 मार्च 2024 से लंबित चला आ रहा है। इस मामले में कुल 9 गवाह हैं, जिनमें से 8 की गवाही हो चुकी केवल केस के आइओ की गवाही बाकी है। 


थानेदार के खिलाफ गैर-जमानतीय वारंट

08 अक्तूबर 2024 के बाद से 22 तिथियों से आईओ का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियोजन पदाधिकारी मन्नू राव ने कोर्ट से समय की मांग करते हुए कहा कि यह दोहरा हत्याकांड का वाद है। आइओ अजय कुमार पटना के कदमकुआं में पदस्थापित हैं। उन्हें पूर्व में भी सूचित किया गया था लेकिन वह उपस्थित नहीं हो रहे हैं। उन्हें एक अवसर साक्ष्य के लिए दिया जाए। जिसके बाद अदालत ने दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद थानेदार के खिलाफ गैर-जमानतीय वारंट जारी कर दिया।