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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 10 Feb 2025 08:52:15 PM IST
कोर्ट ने सुनाया फैसला - फ़ोटो google
Bihar Crime News: भोजपुर के आरा में करीब 8 साल पहले एक शख्स की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कोर्ट ने आरा की कोर्ट ने पिता-पुत्र समेत 7 दोषिय़ों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अर्थदंड भी लगाया है।
दरअसल, हत्या और हत्या के प्रयास के मामले की सुनवाई सोमवार को भोजपुर के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्येन्द्र सिंह की कोर्च ने दोषी पाए गए सात आरोपितों के खिलाफ सजा का एलान किया। कोर्ट ने पिता-पुत्र और भाई समेत सात दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
जानकारी के मुताबिक, आरा नगर थाना क्षेत्र के गंगीपुर के पास आरोपियों की मिठाई की दुकान है। 12 मार्च 2017 की दोपहर बृज किशोर केसरी के बेटा समेत 8 लोग आए और सुभम कुमार व सुमन कुमार के साथ मारपीट करने लगे। इस दौरान जब अशोक कुमार चौरसिया दोनों को बचाने लगा तो उसे भी चाकू मारकर घायल कर दिया।
आनन फानन में अशोक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गौसगंज निवासी सूचक रामनाथ चौरसिया ने छोटे भाई की हत्या और बेटे पर जान मारने की नीयत से हमला करने को लेकर थाने में मामला दर्ज कराया। अभियोजन की तरफ से सात गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई।
कोर्ट में सुनवाई के बीच आरोपी बृजकिशोर केसरी की मौत हो गई। इस मामले में कोर्च ने अजय केसरी, भुअर केसरी उर्फ अरुण केसरी, अनिल केसरी, गुड्डू केसरी और पप्पू केसरी, इनके पिता बृजकिशोर केसरी, बिट्टू केसरी और रितिक केसरी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी के ऊपर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।