ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Education News: एस. सिद्धार्थ ने के.के. पाठक का एक और निर्णय पलटा...इन अधिकारियों को दिया बड़ा झटका, जानें... Road Accident In Bihar : तेज रफ़्तार का कहर ! सड़क हादसे में BPSC शिक्षक कि मौत, मातम का माहौल Bihar News: बर्थडे पार्टी का न्योता नहीं मिलने पर जमकर हुई मारपीट, 4 महिलाएं घायल Bihar Teacher News: सूबे के इन शिक्षकों के लिए खुशखबरी, सरकार ने बढ़ा दी सैलरी...अब मिलेंगे इतने रुपये... INDIAN RAILWAY : रेलवे का अजब-गजब खेल! बिना किसी सूचना के बदल दिया गया स्टेशन का नाम, पुराने नाम से यात्री को नहीं मिल रही टिकट; जानिए क्या है खबर बिहार में अपराधी बेलगाम: एक साथ 3 ज्वेलरी शॉप को बनाया निशाना, दुकान का शटर तोड़कर की 30 लाख से ज्यादा की चोरी Bihar Land Survey: 17 सूत्री मांगों को लेकर धरना पर बैठे भूमि एवं राजस्व विभाग के कर्मी, कहा - पहले इस काम को करें विभाग तभी शुरू होगा काम CM Nitish Pragati Yatra: CM नीतीश ने नवादा के लिए दिया 'बाईपास' से लेकर 'मेडिकल कॉलेज' समेत बहुत कुछ, जानें.... Google Maps : Google Maps ने ट्रिप पर निकले लड़के को अच्छा घुमाया, सड़क छोड़ खेत पहुंचाया और अब कार भी हो गई चोरी; जानिए पूरी खबर Bihar Transport News: परिवहन विभाग कब लेगा एक्शन..? भ्रष्टाचार के आरोपी MVI के खिलाफ सहयोगी 'एमवीआई-ऑपरेटर' ने दी गवाही...DTO ने दर्ज कराया केस, DM ने की थी छापेमारी, कार्रवाई के लिए और क्या चाहिए...

Bihar Crime News: बाप-बेटा समेत 7 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, सरेआम चाकू मारकर युवक की ले ली थी जान

Bihar Crime News: हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में भोजपुर की कोर्ट ने सात दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में पिता, पुत्र और भाई समेत अन्य शामिल हैं।

Bihar News

10-Feb-2025 08:52 PM

Bihar Crime News: भोजपुर के आरा में करीब 8 साल पहले एक शख्स की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कोर्ट ने आरा की कोर्ट ने पिता-पुत्र समेत 7 दोषिय़ों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अर्थदंड भी लगाया है।


दरअसल, हत्या और हत्या के प्रयास के मामले की सुनवाई सोमवार को भोजपुर के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्येन्द्र सिंह की कोर्च ने दोषी पाए गए सात आरोपितों के खिलाफ सजा का एलान किया। कोर्ट ने पिता-पुत्र और भाई समेत सात दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।


जानकारी के मुताबिक, आरा नगर थाना क्षेत्र के गंगीपुर के पास आरोपियों की मिठाई की दुकान है। 12 मार्च 2017 की दोपहर बृज किशोर केसरी के बेटा समेत 8 लोग आए और सुभम कुमार व सुमन कुमार के साथ मारपीट करने लगे। इस दौरान जब अशोक कुमार चौरसिया दोनों को बचाने लगा तो उसे भी चाकू मारकर घायल कर दिया। 


 आनन फानन में अशोक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गौसगंज निवासी सूचक रामनाथ चौरसिया ने छोटे भाई की हत्या और बेटे पर जान मारने की नीयत से हमला करने को लेकर थाने में मामला दर्ज कराया। अभियोजन की तरफ से सात गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई।


कोर्ट में सुनवाई के बीच आरोपी बृजकिशोर केसरी की मौत हो गई। इस मामले में कोर्च ने अजय केसरी, भुअर केसरी उर्फ अरुण केसरी, अनिल केसरी, गुड्डू केसरी और पप्पू केसरी, इनके पिता बृजकिशोर केसरी, बिट्टू केसरी और रितिक केसरी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी के ऊपर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।