ब्रेकिंग
खगड़िया में बाइक सवार बदमाशों ने पिता-पुत्र को मारी गोली, प्लाई दुकान बंद कर घर लौट रहे थे दोनों✦मधुबनी में बस से कुचलकर 5 साल के मासूम की मौत, जयपुर से छठ मनाने गांव लौट रहा था परिवार✦भाजपा के भीष्म पितामह कैलाशपति मिश्र के नाम पर बनेगा पुस्तकालय, पुण्यतिथि के मौके पर राज्य सरकार ने लिया फैसला✦अनिल अंबानी ग्रुप पर ED की बड़ी कार्रवाई, 510 करोड़ की संपत्ति कुर्क, 2 चार्टर्ड विमान और 6 प्लॉट भी जब्त✦मोतिहारी में वेतन घोटाला : मदरसा शिक्षक को किसने किया DEO कार्यालय में प्रतिनियुक्त ? तत्कालीन डीपीओ साहेब आलम और घोटालेबाज टीचर में था गहरा संबंध....✦खगड़िया में बाइक सवार बदमाशों ने पिता-पुत्र को मारी गोली, प्लाई दुकान बंद कर घर लौट रहे थे दोनों✦मधुबनी में बस से कुचलकर 5 साल के मासूम की मौत, जयपुर से छठ मनाने गांव लौट रहा था परिवार✦भाजपा के भीष्म पितामह कैलाशपति मिश्र के नाम पर बनेगा पुस्तकालय, पुण्यतिथि के मौके पर राज्य सरकार ने लिया फैसला✦अनिल अंबानी ग्रुप पर ED की बड़ी कार्रवाई, 510 करोड़ की संपत्ति कुर्क, 2 चार्टर्ड विमान और 6 प्लॉट भी जब्त✦मोतिहारी में वेतन घोटाला : मदरसा शिक्षक को किसने किया DEO कार्यालय में प्रतिनियुक्त ? तत्कालीन डीपीओ साहेब आलम और घोटालेबाज टीचर में था गहरा संबंध....

भतीजी के साथ गंदा काम करने वाले चाचा को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 50 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया

BEGUSARAI: बेगूसराय कोर्ट ने नाबालिग बच्ची से रेप मामले में उसके चाचा को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। वहीं कोर्ट ने जिल

भतीजी के साथ गंदा काम करने वाले चाचा को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 50 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया
Jitendra Vidyarthi
2 मिनट

BEGUSARAI: बेगूसराय कोर्ट ने नाबालिग बच्ची से रेप मामले में उसके चाचा को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। वहीं कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को 5 लाख रुपये मुआवजे की राशि पीड़िता को भुगतान करने का आदेश दिया। 


बेगूसराय पाॅक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए मामले के आरोपित बलराम चौधरी को धारा 376 ए बी और पाॅक्सो की धारा 6 में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपित को 50 हजार के अर्थदंड की भी सजा सुनाई गयी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार को 5 लाख मुआवजा राशि पीड़िता के पक्ष में भुगतान करने का आदेश कोर्ट ने दिया है।


 अभियोजन की ओर से स्पेशल पीपी कुमारी मनीषा ने कुल 8 गवाहों की गवाही कराई। आरोपित चाचा पर आरोप है कि 1 नवंबर 2021 को दिन के 11:30 बजे जब 8 वर्षीय उनकी भतीजी के माता-पिता घर से बाहर गए हुए थे तभी घर सूना देख 8 वर्षीय बच्ची को घर से उठाकर अपने घर ले गये और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। 


बेगूसराय कोर्ट का यह फैसला समाज में रहने वाले वैसे लोगों के लिए एक बड़ी सबक है जो गलत काम करने की सोच रखते हैं। ऐसे लोग इतनी गिरी हुई हरकत करते हैं कि अपनों को भी नहीं छोड़ते। भतीजी से गंदा काम करने की सजा आखिरकार आरोपित चाचा को मिल गयी। इलाके के लोग कोर्ट के इस फैसले से खुश हैं। पीड़ित परिवार ने इस फैसले के लिए कोर्ट का आभार व्यक्त किया है। 

रिपोर्टिंग
H

रिपोर्टर

HARERAM DAS

FirstBihar संवाददाता