ब्रेकिंग
Bihar News : विधायक बनते ही मैदान में उतरे प्रशांत किशोर! 11 अगस्त से बांकीपुर के हर वार्ड में जाएंगे, 3 महीने में बदलाव का बड़ा वादा"Bihar News : ईओ विमल कुमार हत्याकांड में बड़ा एक्शन! CM सम्राट चौधरी ने दिए स्पीडी ट्रायल के आदेश, पत्नी ने रखीं 5 बड़ी मांगेंBihar News : 15 अगस्त से पहले बड़ा तोहफा! बिहार के 11 लाख परिवारों को मिलेगा नया राशन कार्ड, जानिए आवेदन की पूरी प्रक्रियाBihar Weather Alert: बिहार के 17 जिलों में आज बारिश और वज्रपात का खतरा, घर से निकलने से पहले जरूर पढ़ें मौसम विभाग की चेतावनी!सहरसा में कफ सिरप तस्कर को 10 साल की सजा, 5 लाख रुपये का भी जुर्मानाBihar News : विधायक बनते ही मैदान में उतरे प्रशांत किशोर! 11 अगस्त से बांकीपुर के हर वार्ड में जाएंगे, 3 महीने में बदलाव का बड़ा वादा"Bihar News : ईओ विमल कुमार हत्याकांड में बड़ा एक्शन! CM सम्राट चौधरी ने दिए स्पीडी ट्रायल के आदेश, पत्नी ने रखीं 5 बड़ी मांगेंBihar News : 15 अगस्त से पहले बड़ा तोहफा! बिहार के 11 लाख परिवारों को मिलेगा नया राशन कार्ड, जानिए आवेदन की पूरी प्रक्रियाBihar Weather Alert: बिहार के 17 जिलों में आज बारिश और वज्रपात का खतरा, घर से निकलने से पहले जरूर पढ़ें मौसम विभाग की चेतावनी!सहरसा में कफ सिरप तस्कर को 10 साल की सजा, 5 लाख रुपये का भी जुर्माना

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, पीड़िता को 3 लाख मुआवजा दिए जाने का सरकार को आदेश

BHAGALPUR: भागलपुर में पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनायी गयी है। भागलपुर पोक्सो कोर्ट एडीजे 7 लवकुश कुमार की अदालत ने नाबालिग बच्ची से रेप मामले में आर

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, पीड़िता को 3 लाख मुआवजा दिए जाने का सरकार को आदेश
Jitendra Vidyarthi
2 मिनट

BHAGALPUR: भागलपुर में पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनायी गयी है। भागलपुर पोक्सो कोर्ट एडीजे 7 लवकुश कुमार की अदालत ने नाबालिग बच्ची से रेप मामले में आरोपी विकास कुमार को 20 साल की सजा सुनायी। 3 लाख मुआवजा पीड़िता को देने का आदेश कोर्ट ने सरकार को दिया है। 


बताया जाता है कि मामला 25-6-2020 का है जब इशीपुर बाराहाट थाना क्षेत्र की एक नाबालिग बच्ची के साथ एक युवक ने गंदा काम किया। जब बच्ची शौच के लिए गई थी तभी विकास कुमार ने बच्ची के साथ रेप किया और उसे बेरहमी से घायल कर दिया। बच्ची को मृत समझ आरोपी मौके से फरार हो गया था।


 वहीं परिजन देर रात तक बच्ची को खोजते रहे लेकिन वह नहीं मिली। सुबह घायल अवस्था में जब वह घर आई तब घटना की जानकारी परिजनों को हुई। जिसके बाद परिजनों ने सबसे पहले बच्ची का इलाज कराया फिर 5 दिन के बाद मामला थाने में दर्ज कराया। इसी मामले में आज कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनायी है। 

रिपोर्टिंग
A

रिपोर्टर

AJIT

FirstBihar संवाददाता