ब्रेकिंग
भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर के विरोध में जन सुराज का कैंडल मार्च, दोषी अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांगअमोनिया गैस रिसाव से बड़ा हादसा: सीफूड फैक्ट्री में 7 मजदूरों की मौत, 10 से अधिक की हालत गंभीरजेडीयू की बैठक में निशांत कुमार की बढ़ी भूमिका, नेताओं ने बताया पार्टी का भविष्यपटना में करोड़ों की ठगी का खुलासा: शातिर पति-पत्नी ने 27 पुलिसकर्मियों से ठग लिए 6 करोड़, फर्जी फाइनेंस कंपनी खोलकर लगाया चूनादो युवकों की मौत पर सदर अस्पताल में बवाल, हॉस्पिटल मैनेजर की पिटाई; परिजनों का आरोप- जिंदा लाए थे, इलाज नहीं मिलाभरत भूषण तिवारी एनकाउंटर के विरोध में जन सुराज का कैंडल मार्च, दोषी अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांगअमोनिया गैस रिसाव से बड़ा हादसा: सीफूड फैक्ट्री में 7 मजदूरों की मौत, 10 से अधिक की हालत गंभीरजेडीयू की बैठक में निशांत कुमार की बढ़ी भूमिका, नेताओं ने बताया पार्टी का भविष्यपटना में करोड़ों की ठगी का खुलासा: शातिर पति-पत्नी ने 27 पुलिसकर्मियों से ठग लिए 6 करोड़, फर्जी फाइनेंस कंपनी खोलकर लगाया चूनादो युवकों की मौत पर सदर अस्पताल में बवाल, हॉस्पिटल मैनेजर की पिटाई; परिजनों का आरोप- जिंदा लाए थे, इलाज नहीं मिला

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, पीड़िता को 3 लाख मुआवजा दिए जाने का सरकार को आदेश

BHAGALPUR: भागलपुर में पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनायी गयी है। भागलपुर पोक्सो कोर्ट एडीजे 7 लवकुश कुमार की अदालत ने नाबालिग बच्ची से रेप मामले में आर

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, पीड़िता को 3 लाख मुआवजा दिए जाने का सरकार को आदेश
Jitendra Vidyarthi
2 मिनट

BHAGALPUR: भागलपुर में पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनायी गयी है। भागलपुर पोक्सो कोर्ट एडीजे 7 लवकुश कुमार की अदालत ने नाबालिग बच्ची से रेप मामले में आरोपी विकास कुमार को 20 साल की सजा सुनायी। 3 लाख मुआवजा पीड़िता को देने का आदेश कोर्ट ने सरकार को दिया है। 


बताया जाता है कि मामला 25-6-2020 का है जब इशीपुर बाराहाट थाना क्षेत्र की एक नाबालिग बच्ची के साथ एक युवक ने गंदा काम किया। जब बच्ची शौच के लिए गई थी तभी विकास कुमार ने बच्ची के साथ रेप किया और उसे बेरहमी से घायल कर दिया। बच्ची को मृत समझ आरोपी मौके से फरार हो गया था।


 वहीं परिजन देर रात तक बच्ची को खोजते रहे लेकिन वह नहीं मिली। सुबह घायल अवस्था में जब वह घर आई तब घटना की जानकारी परिजनों को हुई। जिसके बाद परिजनों ने सबसे पहले बच्ची का इलाज कराया फिर 5 दिन के बाद मामला थाने में दर्ज कराया। इसी मामले में आज कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनायी है। 

रिपोर्टिंग
A

रिपोर्टर

AJIT

FirstBihar संवाददाता