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बेटी को हवस का शिकार बनाने वाला पिता दोषी करार, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई ये सजा

VAISHALI: अपनी बेटी को हवस का शिकार बनाने वाले पिता को पॉक्सो कोर्ट ने दोषी करार दिया है. दरअसल, साल 2019 में नाबालिग लड़की के साथ उसके पिता ने रेप किया था. 18 जून 2019 को अदा

बेटी को हवस का शिकार बनाने वाला पिता दोषी करार, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई ये सजा
Tejpratap
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VAISHALI: अपनी बेटी को हवस का शिकार बनाने वाले पिता को पॉक्सो कोर्ट ने दोषी करार दिया है. दरअसल, साल 2019 में नाबालिग लड़की के साथ उसके पिता ने रेप किया था. 18 जून 2019 को अदालत ने यह मामला पुलिस के संज्ञान में आया था. 28 जून 2019 को आरोप गठन किया गया. सभी गवाहों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए पॉक्सो कोर्ट ने अब आरोपी पिता को दोषी करार दिया है. सजा का ऐलान चार जुलाई को होगा. 


मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता की मां का कई सालों पहले देहांत हो चुका है. उसके पिता और भाई पंजाब में रहते हैं. पीड़िता ने रेप को लेकर अपने बयान में कहा कि वह अपनी दादी के साथ गांव में रहती थी. कुछ दिनों के लिए वह अपने पिता के पास रहने के लिए पंजाब गई थी. फिर कुछ दिन बाद दोनों अपने घर आये थे. तभी पिता ने बेटी को अकेले पाकर रेप कर दिया. उस दौरान घर की अन्य महिला ने आरोपी को देख लिया और शोर मचा दिया. 


उस समय ग्रामीणों ने आरोपी पिता को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. जिसके बाद मामले की कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पीड़िता के बयान दर्ज कराए. 18 जून 2019 को अदालत ने यह मामला अपने संज्ञान में ले लिया. 28 जून 2019 को आरोप गठन किया गया. 9 गवाहों ने इस मामले में गवाही दी. सभी गवाहों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए पॉक्सो कोर्ट ने अब आरोपी पिता को दोषी करार दिया है. 

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FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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