ब्रह्मपुर में NDA कार्यकर्ता सम्मेलन: BJP सहित सहयोगी दलों के नेताओं ने दिखाया शक्ति प्रदर्शन गोल एजुकेशन विलेज में "हाउ टू क्रैक नीट" सेमिनार, मेडिकल की तैयारी कर रहे सैकड़ों छात्रों ने लिया भाग Bihar News: बिहार में राजस्व महा–अभियान के तीसरे चरण को लेकर समीक्षा बैठक, अपर मुख्य सचिव और सचिव ने दिए ये निर्देश Bihar News: बिहार में राजस्व महा–अभियान के तीसरे चरण को लेकर समीक्षा बैठक, अपर मुख्य सचिव और सचिव ने दिए ये निर्देश सुमित सिंह हत्याकांड: राजद नेता रामबाबू सिंह ने राजपूत महापंचायत के आंदोलन को दिया समर्थन बड़हरा से अजय सिंह की पहल पर अयोध्या के लिए रवाना हुआ 15वां जत्था, अब तक 2700 श्रद्धालु कर चुके रामलला के दर्शन BPSC PT Exam: 71वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा को लेकर कटिहार जिला प्रशासन ने कसी कमर, तैयारियों की हुई समीक्षा BPSC PT Exam: 71वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा को लेकर कटिहार जिला प्रशासन ने कसी कमर, तैयारियों की हुई समीक्षा Bihar Crime News: बिहार में पैक्स अध्यक्ष की संदिग्ध हालात में मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका; शक के घेरे में छोटा भाई Bihar Crime News: बिहार में पैक्स अध्यक्ष की संदिग्ध हालात में मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका; शक के घेरे में छोटा भाई
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 15 Jan 2025 10:04:01 PM IST
कोर्ट ने सुनाई सजा - फ़ोटो GOOGLE
patna crime news: 14 NOV. 2006 को कृषि विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी राजनंदन कुमार श्यामला निगरानी के हत्थे चढ़े थे। विजिलेंस की टीम ने पीड़ित की शिकायत पर घूस लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा था। आज उन्हें निगरानी कोर्ट की विशेष कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश (निगरानी),पटना ने राजनंदन कुमार श्यामला, प्रशाखा पदाधिकारी (कृषि विभाग), न्यू सचिवालय, पटना को निगरानी थाना कांड संख्या 78/06 (विशेष मामला संख्या 65/06) में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 / 13 (2) सहपठित धारा 13 (1) (d) के तहत दोषी ठहराया।
राजनंदन कुमार श्यामला को धारा 7 के तहत 6 महीने की कारावास और 5,000 (पाँच हजार रुपये) के जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा, उन्हें धारा 13 (2) सहपठित धारा 13 (1) (d) के तहत दो साल के कठोर कारावास और 5,000 (पाँच हजार रुपये) के जुर्माने की सजा सुनाई गई। दोनों सजाएँ साथ-साथ चलेंगी।
मामला राजनंदन कुमार श्यामला द्वारा शिकायतकर्ता विनोद कुमार सर्राफ से उनके उर्वरक लाइसेंस नवीनीकरण आवेदन की प्रक्रिया के लिए 60,000 (साठ हजार रुपये) घूस मांगने से जुड़ा है। आरोपी को 14 नवंबर, 2006 को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा ट्रैप ऑपरेशन के दौरान रंगे हाथों पकड़ा गया था।
इस मामले की अनुसंधान पुलिस निरीक्षक शशि भूषण पांडे द्वारा की गई, जिन्होंने सटीक और समय पर चार्जशीट दायर करवाई। बिहार सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक किशोर कुमार सिंह ने प्रभावी तरीके से पैरवी की और आरोपी को दोषी सिद्ध कराने में सफलता प्राप्त की।