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जूस में जहर मिलाकर किया था प्रेमी का कत्ल, 24 साल की लड़की को मिली फांसी की सजा

Kerala Crime news: तिरुवनंतपुरम की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 24 साल की एक लड़की को फांसी की सजा सुनाई है। लड़की पर आरोप है कि उसने अपने प्रेमी का कत्ल किया था। आरोपी ने अपने बॉयफ्रेंड को जहर देकर मारा था।

Kerala Crime news
24 साल की लड़की को मिली फांसी की सजा
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Khushboo Gupta
Khushboo Gupta
3 मिनट

Kerala Crime news: केरल से क्राइम की हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। तिरुवनंतपुरम की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 24 साल की एक लड़की को फांसी की सजा सुनाई है। अपने प्रेमी की हत्या के जुर्म में कोर्ट ने लड़की को सजा-ए- मौत दी है। यह हत्या दो साल पहले 2022 में हुई थी। नेय्याट्टिंकारा अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने सोमवार को ग्रीष्मा को फांसी और उसके चाचा निर्मलकुमारन नायर को तीन साल की जेल की सजा सुनाई है।


आपको बता दें कि कोर्ट ने 586 पन्नों के फैसले में कहा है कि अपराध इतना गंभीर है कि दोषी की उम्र पर विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। साल 2022 में ग्रीष्मा ने अपने प्रेमी शेरोन राज की हत्या कर दी थी। शेरोन राज तिरुवनंतपुरम जिले के परस्सला के रहने वाले थे। ग्रीष्मा ने अपने चाचा की मदद से शेरोन को जहर देकर मार डाला था। बताया जा रहा है कि लड़की ने अपने प्रेमी का कत्ल इसलिए किया क्योंकि शेरोन उससे शादी करने का दबाव डाल रहा था, जबकि उसकी शादी कहीं और तय हो चुकी थी। कोर्ट ने इस मामले में ग्रीष्मा की सारी दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए उम्र कोई मायने नहीं रखती। इसके साथ ही अदालत ने ग्रीष्मा के चाचा को सबूत मिटाने में मदद करने का दोषी पाया और उसे भी तीन साल की सजा सुनाई।


बताया जा रहा है कि ग्रीष्मा की शादी तय होने के बाद भी उसका रिश्ता शेरोन के साथ जारी था। 4 अक्टूबर 2022 को अपनी शादी से लगभग एक महीने पहले ग्रीष्मा ने शेरोन को अपने घर बुलाया और जूस में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। घर से निकलने के बाद शेरोन की तबीयत खराब होने लगी। जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। 25 अक्टूबर को 23 साल के शेरोन की तिरुवनंतपुरम के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। अपनी मौत से पहले उसने संदेह जताया था कि उसे ग्रीष्मा ने जहर दिया है और उसने एक दोस्त को बताया था कि उसे चीट भी किया है। शेरोन की मौत के बाद परिवारवालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद ग्रीष्मा को 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया। जहां कोर्ट ने सोमवार को ग्रीष्मा को फांसी की सजा सुनाई है। 

रिपोर्टिंग
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रिपोर्टर

KHUSHBOO GUPTA

FirstBihar संवाददाता

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