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शिक्षकों के आश्रितों को टीचर के अलावा दूसरी जॉब भी मिलेगी, कम योग्यता वालों को भी फायदा

PATNA : बिहार में अब शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मी की मौत होने पर उनके आश्रितों को योग्यता के आधार पर टीचर, विद्यालय सहायक या परिचारी बन सकते हैं. इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ग

शिक्षकों के आश्रितों को टीचर के अलावा दूसरी जॉब भी मिलेगी, कम योग्यता वालों को भी फायदा
First Bihar
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PATNA : बिहार में अब शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मी की मौत होने पर उनके आश्रितों को योग्यता के आधार पर टीचर, विद्यालय सहायक या परिचारी बन सकते हैं. इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंह ने आदेश जारी कर दिया है. 


बता दें कि 1 जुलाई 2006 के बाद सेवाकाल में शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मी की मृत्यु होने पर संबंधित शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मी के आश्रितों को उनकी योग्यता के आधार पर शिक्षक, विद्यालय सहायक या परिचारी बन सकते हैं. इसके लिए शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मी जिस विद्यालय में कार्यरत थे, उस क्षेत्र के लिए चिन्हित नियोजन इकाई या जिला परिषद या नगर निकाय में विद्यालय सहायक या परिचारी के पद पर भी नियोजन के लिए उनके आश्रित संबंधित डीईओ के माध्यम से आवेदन दे सकेंगे. हालांकि अनुकंपा के आधार पर नियोजन में रिजर्वेशन का प्रावधान लागू नहीं माना जाएगा. 


इधर 6 हजार पंचायत नियोजन इकाईयों में क्लास 1 से 5 तक की शिक्षक बहाली के लिए 12 जुलाई को काउंसिलिंग होगी. फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर काउंसिलिंग कराने वाले अभ्यर्थियों पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजा जाएगा. 

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