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आज से बदल गए हैं Fastag के ये नियम, जान लें ये बात वरना देना होगा दोगुना शुल्क

अगर आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट या निष्क्रिय है, तो टोल पार करने से पहले जान लें ये नियम, वरना देना होगा दोगुना शुल्क।

Fastag

अगर आप फास्टैग का इस्तेमाल करके टोल प्लाजा पार करते हैं तो 17 फरवरी से आपको नए नियमों का पालन करना होगा। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की ओर से जारी किए गए इन नए नियमों का मकसद टोल टैक्स कलेक्शन की प्रक्रिया को और सरल बनाना और टोल प्लाजा पर ट्रैफिक को सुचारू रखना है। अब अगर आपका फास्टैग किसी कारणवश ब्लैकलिस्ट, बंद या निष्क्रिय हो जाता है तो टोल पार करने से पहले आपको कुछ खास नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। 


नए नियमों के मुताबिक अगर आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट, बंद या निष्क्रिय हो जाता है तो टोल पार करने से 60 मिनट पहले उसे रिचार्ज करना जरूरी होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो टोल पार करने के 10 मिनट बाद तक आपके पास इसे रिचार्ज करने का मौका होगा। अगर आप इस तय समय सीमा में रिचार्ज नहीं करते हैं तो आपको दोगुना टोल शुल्क देना होगा। यह नियम सभी चार पहिया और भारी वाहनों पर लागू होगा, हालांकि दोपहिया वाहनों को इससे छूट दी गई है। 


फास्टैग के निष्क्रिय या ब्लैकलिस्ट होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। अगर आपके खाते में न्यूनतम आवश्यक राशि नहीं है, तो फास्टैग को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। अगर आपने अपने फास्टैग खाते का KYC पूरा नहीं किया है, तो इसे निष्क्रिय किया जा सकता है। अगर आपके वाहन से जुड़ा कोई मामला कोर्ट में चल रहा है, तो आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। अगर फास्टैग से जुड़े किसी भुगतान को लेकर कोई विवाद है, तो इसके इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सकती है। 


अगर आपका फास्टैग ब्लैकलिस्टेड है, तो इसे फिर से एक्टिवेट करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। NPCI की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.npci.org.in/) पर जाएं। “NETC FASTag” ऑप्शन पर क्लिक करें। “NETC FASTag Status” सेक्शन में जाएं और वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर डालें। कैप्चा भरें और “Check Status” पर क्लिक करें। अगर आपका फास्टैग निष्क्रिय है, तो आपको रिचार्ज करने का ऑप्शन मिलेगा। निर्धारित न्यूनतम राशि जमा करें और अगर जरूरी हो, तो KYC प्रक्रिया पूरी करें। आपका फास्टैग कुछ ही समय में फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। 


अगर फास्टैग निष्क्रिय है और आपने इसे समय पर रिचार्ज नहीं कराया है तो आपको सामान्य टोल शुल्क से दोगुना भुगतान करना होगा। अगर आपका फास्टैग पूरी तरह से बंद है तो आप नकद भुगतान करके टोल पार कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको टोल शुल्क का दोगुना भुगतान करना होगा। इस नियम का बार-बार उल्लंघन करने पर आपका फास्टैग स्थायी रूप से ब्लैकलिस्ट हो सकता है, जिसके कारण आपको नए फास्टैग के लिए आवेदन करना होगा।


फास्टैग से जुड़े इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य टोल प्लाजा पर जाम की समस्या को कम करना और टोल टैक्स वसूली को अधिक प्रभावी बनाना है। कई बार वाहन चालक बैलेंस खत्म होने की वजह से टोल प्लाजा पर रुक जाते हैं, जिससे लंबी कतारें लग जाती हैं। इन नियमों के तहत अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वाहन चालक अपना फास्टैग पहले से ही सक्रिय और रिचार्ज करके रखें ताकि यातायात में किसी तरह की बाधा न आए।


अगर आप फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं तो इन नए नियमों को गंभीरता से लेना जरूरी है। अगर आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट या निष्क्रिय हो जाता है, तो उसे 60 मिनट पहले रिचार्ज करवाना होगा, या टोल पार करने के 10 मिनट बाद उसे एक्टिवेट करने का मौका मिलेगा। अगर आप समय सीमा के अंदर रिचार्ज नहीं करवाते हैं, तो आपको दोगुना टोल शुल्क देना होगा। इसलिए समय रहते अपने फास्टैग का स्टेटस चेक करें और जरूरत पड़ने पर उसे अपडेट करवाएं, ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके।