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SEBI ने शुक्रवार को अपने आदेश में एक्सिस सिक्योरिटीज को 10 लाख रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। यह जुर्माना कंपनी द्वारा नियामक मानकों के उल्लंघन के कारण लगाया गया है। SEBI का आदेश 82 पेजों में विस्तृत रूप से पेश किया गया है, जिसमें एक्सिस सिक्योरिटीज पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। SEBI ने पाया कि कंपनी ने कई नियामक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया और इसने ग्राहकों के फंड्स के अनुचित प्रबंधन के साथ-साथ रिपोर्टिंग में भी गंभीर लापरवाही की है।
क्या थे आरोप?
आदेश का असर
SEBI के इस आदेश के बाद एक्सिस सिक्योरिटीज को 45 दिनों के भीतर 10 लाख रुपये का जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया गया है। SEBI के इस निर्णय से न केवल एक्सिस सिक्योरिटीज को एक बड़ा झटका लगा है, बल्कि यह अन्य ब्रोकरेज कंपनियों के लिए भी एक कड़ा संदेश है कि नियामक मानकों का उल्लंघन किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा।
SEBI का यह कदम यह दर्शाता है कि भारतीय वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नियामक एजेंसियां कितनी गंभीर हैं। यह आदेश अप्रैल 2021 से नवंबर 2022 के बीच एक्सिस सिक्योरिटीज द्वारा किए गए उल्लंघनों की जांच के बाद जारी किया गया है।