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RERA का बड़ा प्रहार...पटना के इस 'डेवलपर्स' की संपत्ति होगी जब्त ! ED-EOU को भेजी गई आदेश की प्रति, प्लॉट की बिक्री-म्यूटेशन पर रोक, 25 लाख का जुर्माना भी

रेरा बिहार ने पटना की रियल एस्टेट कंपनी WishLuv Buildcon Pvt. Ltd पर सख्त कार्रवाई की है। प्राधिकार ने 25 लाख रुपये जुर्माना लगाते हुए कंपनी के प्लॉट निबंधन पर रोक लगा दी है। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय और आर्थिक अपराध इकाई को भी जानकारी भेजी गई है।

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Viveka Nand
3 मिनट

Bihar News: रेरा बिहार ने पटना के एक डेवलपर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई किया है. प्राधिकार ने उक्त कंपनी द्वारा प्लॉट के निबंधन पर रोक लगाने का आदेश पारित किया है. निबंधन आईजी को इस संबंध में पत्र भेजा गया है. साथ ही 25 लाख रू का जुर्माना लगाया है. इतना ही नहीं संबंधित अंचल अधिकारियों को इस कंपनी द्वारा बेचे गए प्लॉट का दाखिल खारिज नहीं करने का आदेश पारित किया है. इसके साथ ही कंपनी की संपत्ति के बारे में प्रवर्तन निदेशालय और आर्थिक अपराध इकाई को जानकारी दी गई है. चेयरमैन विवेक कुमार सिंह की बेंच ने यह बड़ी कार्रवाई WishLuv Buildcon Pvt. Ltd के खिलाफ किय़ा है. 

रेरा प्राधिकरण का मानना है कि प्रतिवादी M/s WishLuv Buildcon Pvt. Ltd ने Wishluv Green City, Wishlav Garden City and Wishluv Vatika परियोजनाओं का निबंधन लिए बिना विज्ञापन किया है. परियोजना को रेरा में पंजीकृत नहीं कराया है, और विज्ञापन करा रहा जो अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। रेरा ने 9 अक्टूबर के अपने आदेश में कहा है कि इस मामले में और देरी करने का कोई कारण नहीं दिखता।इसलिए, प्राधिकरण रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्यों पर विचार करते हुए आदेश पारित करने के लिए बाध्य है।

रेरा के आदेश में कहा गया है कि जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रतिवादी कंपनी WishLuv Buildcon Pvt. Ltd को 25 लाख रुपये की जुर्माना राशि इस आदेश के जारी होने की तिथि से साठ (60) दिनों के भीतर चुकानी होगी। इस निर्देश का पालन न करने पर रियल एस्टेट विनियमन एवं विकास अधिनियम, 2016 की धारा 59(2) के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही रेरा ने अपने कार्यालय को निर्देश दिया कि वह महानिरीक्षक निबंधन, बिहार को एक पत्र जारी करे कि वह पटना के सभी संबंधित जिला निबंधकों/उप-पंजीयकों को पत्र जारी करे कि प्रतिवादी कंपनी WishLuv Buildcon Pvt. Ltd और उसके निदेशकों द्वारा परियोजनाओं के लिए बिक्री विलेख के निष्पादन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए, साथ ही कंपनी और उसके निदेशकों के विज्ञापन और विवरण की प्रति भी संलग्न की जाए.प्राधिकरण संबंधित अंचल के अंचल अधिकारी को निर्देश दिया है कि वह प्रतिवादी कंपनी और उसके निदेशकों द्वारा उक्त परियोजनाओं से संबंधित किसी भी भूमि का म्यूटेशन न करें।

रेरा प्राधिकरण ने कार्यालय को निर्देश दिया कि इस आदेश की एक प्रति, प्रतिवादी के विरुद्ध अभिलेखों में उपलब्ध सभी साक्ष्यों सहित, प्रवर्तन निदेशालय (ED), भारत सरकार और आर्थिक अपराध इकाई, बिहार को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजने को कहा है. 

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रिपोर्टर

Viveka Nand

FirstBihar संवाददाता