ब्रेकिंग न्यूज़

Govardhan Puja 2025: गोवर्धन पूजा कब है? जानें लें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि BIHAR NEWS : सुपौल में दर्दनाक सड़क हादसा: एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत, चार की बची जान Bihar Election 2025: मनोज तिवारी ने खेसारी लाल यादव को आरजेडी से क्यों किया सचेत? यह भी बताया किसके पास है 56 इंच की जीभ Bihar Election 2025: मनोज तिवारी ने खेसारी लाल यादव को आरजेडी से क्यों किया सचेत? यह भी बताया किसके पास है 56 इंच की जीभ Patna Graduate Constituency : स्नातक वोटर बनने के लिए करना होगा खुद से आवेदन, जानिए क्या है तरीका और कहां भरना होगा फॉर्म Bihar News: BJP नेता की सड़क हादसे में मौत, नामांकन से लौटते वक्त हुआ एक्सीडेंट Dhanteras 2025: धनतेरस पर कहीं आप भी तो नहीं खरीदते हैं चांदी के नकली सिक्के? असली की ऐसे करें पहचान Dhanteras 2025: धनतेरस पर कहीं आप भी तो नहीं खरीदते हैं चांदी के नकली सिक्के? असली की ऐसे करें पहचान Bihar Development : बिहार में क्यों नहीं लग रहीं फैक्ट्रियां ? शाह ने बताई सबसे बड़ी दिक्कत, बाढ़ मुक्ति का प्लान समझाया Dhanashree Verma Film Offer: “मैं जो वादा करता हूं, वो निभाता हूं”, पावरस्टार पवन सिंह ने अब धनश्री वर्मा को दिया कौन सा ऑफर?

RERA का बड़ा प्रहार...पटना के इस 'डेवलपर्स' की संपत्ति होगी जब्त ! ED-EOU को भेजी गई आदेश की प्रति, प्लॉट की बिक्री-म्यूटेशन पर रोक, 25 लाख का जुर्माना भी

रेरा बिहार ने पटना की रियल एस्टेट कंपनी WishLuv Buildcon Pvt. Ltd पर सख्त कार्रवाई की है। प्राधिकार ने 25 लाख रुपये जुर्माना लगाते हुए कंपनी के प्लॉट निबंधन पर रोक लगा दी है। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय और आर्थिक अपराध इकाई को भी जानकारी भेजी गई है।

1st Bihar Published by: Viveka Nand Updated Sat, 18 Oct 2025 11:57:02 AM IST

रेरा बिहार, WishLuv Buildcon, रेरा कार्रवाई बिहार, पटना रियल एस्टेट न्यूज़, Wishluv Green City, Wishluv Garden City, Wishluv Vatika, रेरा जुर्माना, बिहार रेरा ऑर्डर, रेरा पटना खबर

- फ़ोटो Google

Bihar News: रेरा बिहार ने पटना के एक डेवलपर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई किया है. प्राधिकार ने उक्त कंपनी द्वारा प्लॉट के निबंधन पर रोक लगाने का आदेश पारित किया है. निबंधन आईजी को इस संबंध में पत्र भेजा गया है. साथ ही 25 लाख रू का जुर्माना लगाया है. इतना ही नहीं संबंधित अंचल अधिकारियों को इस कंपनी द्वारा बेचे गए प्लॉट का दाखिल खारिज नहीं करने का आदेश पारित किया है. इसके साथ ही कंपनी की संपत्ति के बारे में प्रवर्तन निदेशालय और आर्थिक अपराध इकाई को जानकारी दी गई है. चेयरमैन विवेक कुमार सिंह की बेंच ने यह बड़ी कार्रवाई WishLuv Buildcon Pvt. Ltd के खिलाफ किय़ा है. 

रेरा प्राधिकरण का मानना है कि प्रतिवादी M/s WishLuv Buildcon Pvt. Ltd ने Wishluv Green City, Wishlav Garden City and Wishluv Vatika परियोजनाओं का निबंधन लिए बिना विज्ञापन किया है. परियोजना को रेरा में पंजीकृत नहीं कराया है, और विज्ञापन करा रहा जो अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। रेरा ने 9 अक्टूबर के अपने आदेश में कहा है कि इस मामले में और देरी करने का कोई कारण नहीं दिखता।इसलिए, प्राधिकरण रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्यों पर विचार करते हुए आदेश पारित करने के लिए बाध्य है।

रेरा के आदेश में कहा गया है कि जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रतिवादी कंपनी WishLuv Buildcon Pvt. Ltd को 25 लाख रुपये की जुर्माना राशि इस आदेश के जारी होने की तिथि से साठ (60) दिनों के भीतर चुकानी होगी। इस निर्देश का पालन न करने पर रियल एस्टेट विनियमन एवं विकास अधिनियम, 2016 की धारा 59(2) के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही रेरा ने अपने कार्यालय को निर्देश दिया कि वह महानिरीक्षक निबंधन, बिहार को एक पत्र जारी करे कि वह पटना के सभी संबंधित जिला निबंधकों/उप-पंजीयकों को पत्र जारी करे कि प्रतिवादी कंपनी WishLuv Buildcon Pvt. Ltd और उसके निदेशकों द्वारा परियोजनाओं के लिए बिक्री विलेख के निष्पादन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए, साथ ही कंपनी और उसके निदेशकों के विज्ञापन और विवरण की प्रति भी संलग्न की जाए.प्राधिकरण संबंधित अंचल के अंचल अधिकारी को निर्देश दिया है कि वह प्रतिवादी कंपनी और उसके निदेशकों द्वारा उक्त परियोजनाओं से संबंधित किसी भी भूमि का म्यूटेशन न करें।

रेरा प्राधिकरण ने कार्यालय को निर्देश दिया कि इस आदेश की एक प्रति, प्रतिवादी के विरुद्ध अभिलेखों में उपलब्ध सभी साक्ष्यों सहित, प्रवर्तन निदेशालय (ED), भारत सरकार और आर्थिक अपराध इकाई, बिहार को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजने को कहा है.