BIHAR ELECTION: उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगी एक विधान परिषद की भी सीट मिलेगी, बीजेपी का ऐलान Bihar Election 2025: मोकामा की राजनीति में दिखेगा नया रंग,दो बाहुबलियों की लड़ाई में किसे चुनेगी जनता; तेजस्वी से मिलने पहुंचे सुरजभान सिंह महागठबंधन में सीट बंटवारे के बिना ही कांग्रेस ने बांटने शुरू कर दिए सिंबल, इन विधानसभा सीटों पर कैंडिडेट को मिला टिकट Bihar election: उपेंद्र कुशवाहा ने चार विधानसभा सीट पर कैंडिडेट के नाम का किया ऐलान, पत्नी भी लड़ेगी चुनाव; BJP ने दिया एक और बड़ा गिफ्ट Bihar election: BJP ने तीसरी लिस्ट जारी कर उतारे सभी 101 सीटों पर उम्मीदवार, जानिए तीसरे लिस्ट में शामिल कैंडिडेट का नाम सासाराम में करंट लगने से मां-बेटी की दर्दनाक मौत, दीपावली की सफाई के दौरान हादसा Bihar Election 2025: कितनी संपत्ति के मालिक हैं तेजस्वी यादव? जानिए.. पत्नी और बेटा-बेटी की नेटवर्थ Bihar Election 2025: कितनी संपत्ति के मालिक हैं तेजस्वी यादव? जानिए.. पत्नी और बेटा-बेटी की नेटवर्थ Bihar News:ओबरा के NDA वोटर्स में मचा हड़कंप..! गाली-गलौज, धमकी और पिटाई करने वाले नेता को 'चिराग' ने बनाया उम्मीदवार, चर्चा- अब आतंक और बढ़ने वाला है.... Bihar Election 2025: बिहार में नामांकन दाखिल करते ही महागठबंधन का उम्मीदवार अरेस्ट, आपराधिक मामले में बड़ा एक्शन
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 26 Feb 2025 04:39:32 PM IST
Mutual Fund - फ़ोटो Social Media
SEBI का कहना है कि नए नियमों का उद्देश्य क्लेम न किए गए एसेट्स को कम करना और निवेशकों की संपत्ति के प्रबंधन में सुधार करना है, खासकर जब निवेशक बीमार होते हैं या उनका निधन हो जाता है। पिछले कुछ सालों में इस बात की चिंता बढ़ी थी कि कई निवेशकों के निधन के बाद उनके परिवारों को उनके निवेश का क्लेम करने में परेशानी होती थी। इसलिए, SEBI ने यह कदम उठाया है ताकि इन कठिनाइयों को कम किया जा सके और परिवारों को सुलभ तरीके से संपत्ति का हक मिल सके।
1 मार्च से लागू होने वाले नए नियमों के अनुसार, म्यूचुअल फंड्स और डीमैट अकाउंट्स के निवेशकों को अब नॉमिनी (नामांकित व्यक्ति) को घोषित करना अनिवार्य होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह नॉमिनेशन निवेशक द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जाएगा, न कि उनके पावर ऑफ अटॉर्नी (PoA) होल्डर्स द्वारा।
अब निवेशक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो और डीमैट अकाउंट में अधिकतम 10 व्यक्तियों को नॉमिनी बना सकेंगे। इन नॉमिनीज को जॉइंट होल्डर्स के रूप में जोड़ा जा सकता है या फिर वे अलग-अलग सिंगल अकाउंट्स या फोलियो के रूप में अपने हिस्से का प्रबंधन कर सकते हैं। यह बदलाव न केवल निवेशकों को अधिक विकल्प देगा, बल्कि निवेश की पारदर्शिता को भी बढ़ावा देगा।
निवेशक अब अपनी नॉमिनी की जानकारी को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अपडेट कर सकते हैं। ऑनलाइन नॉमिनेशन के लिए, संस्थाएं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स या आधार-आधारित इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स के माध्यम से नॉमिनेशन को मान्यता देंगी। इसके अलावा, निवेशकों को हर नॉमिनेशन सबमिशन के बाद एक रिसीप्ट मिलेगी, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुरक्षित रिकॉर्ड की संभावना बढ़ेगी।
नए दिशा-निर्देशों के तहत, अब निवेशकों को अपने नॉमिनी की अधिक विस्तृत जानकारी देनी होगी। इसमें नॉमिनी के पहचान संबंधी विवरण जैसे कि PAN नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, या उनके आधार नंबर की आखिरी चार अंकों का विवरण शामिल होगा। इसके साथ ही, निवेशकों को नॉमिनी के संपर्क विवरण और उनके साथ संबंध (जैसे, पुत्र, पत्नी, भाई, बहन, आदि) भी बताना होगा।