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अपहरण व हत्या के मामले में पूर्व MLA तारकेश्वर सिंह को मिली उम्रकैद की सजा : 19 अप्रैल को कोर्ट ने किया था दोषी करार

SARAN : छपरा के एमपी-एमएलए कोर्ट ने मशरक के पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह को हत्या के एक मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। पूर्व MLA तारकेश्वर पर वर्ष 1996 में पानापुर के तुर्क

अपहरण व हत्या के मामले में पूर्व MLA तारकेश्वर सिंह को मिली उम्रकैद की सजा : 19 अप्रैल को कोर्ट ने किया था दोषी करार
Tejpratap
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SARAN : छपरा के एमपी-एमएलए कोर्ट ने मशरक के पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह को हत्या के एक मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। पूर्व MLA तारकेश्वर पर वर्ष 1996 में पानापुर के तुर्की के व्यवसायी की हत्या का आरोप है। वुग्त 19 अप्रैल को ही कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दे दिया था। इसके साथ ही इस मामले में दो अन्य आरोपियों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। जबकि पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया था। पूर्व विधायक की जेल से ही वीडियो कांफ्रेन्सिंग के जरिये उनकी पेशी हुई।


दरअसल, घटना पानापुर थानाक्षेत्र के तुर्की निवासी शत्रुघ्न प्रसाद गुप्ता के अपहरण के बाद हुई हत्या का है। इस मामले में सांसद और विधायक के आपराधिक मामलों की त्वरित निष्पादन के लिए गठित विशेष कोर्ट के न्यायाधीश सह एडीजे सप्तम सुधीर सिन्हा ने फैसला सुनाया है। उन्होंने पानापुर थाना कांड संख्या 9/96 के सत्र वाद 588/09 में मशरक से तीन बार विधायक रहे तारकेश्वर प्रसाद सिंह को हत्या एवं अपहरण मामले में दोषी करार दिया है। 

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FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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