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Bihar News : यदि आपकी भी गाड़ी है 15 साल पुरानी तो हो जाएं सावधान, जल्द सरकार लेने वाली है बड़ा एक्शन; पढ़ें पूरी खबर

Bihar News : बिहार सरकार 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों के खिलाफ सभी 38 जिलों में विशेष अभियान चलाने वाली है। ऐसे वाहन जो 15 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं, उन्हें जब्त कर लिया जाएगा।

Vehicles older than 15 years
Vehicles older than 15 years
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Tejpratap
Tejpratap
3 मिनट

Bihar News : बिहार के उनलोगों के लिए यह काफी काम की खबर है। जो लोग पिछले 15 साल से एक ही गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इनलोगों की गाड़ी जब्त की जाएगी। इसकी तैयारी भी कर ली  गई है। इसके बाद अब जल्द ही ऐसे लोगों पर नकेल कसा जाएगा। तो आइए जानते हैं कि इसको लेकर पूरी खबर क्या है और नया अपडेट भी क्या बताया गया है। 


दरअसल, बिहार सरकार 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ियों के खिलाफ पूरे प्रदेश में अभियान चलाएगी। इसके लिए सभी 38 जिलों में संबंधित अधिकारियों को टास्क सौंपा गया है। इसमें ऐसे वाहनों के खिलाफ पूरे प्रदेश में व्यापक अभियान चलेगा जो 15 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं और उनके वाहन मालिकों ने उसके निबंधन का नवीकरण नहीं कराया है। 


जानकारी हो कि  राज्य सरकार ने ऐसे वाहनों के परिचालन को अवैध घोषित किया है। यही नहीं सड़कों पर दौड़ रहे ऐसे 15 साल से अधिक पुराने वाहन जब्त भी होंगे। साथ ही वाहन मालिकों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। यदि 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के निबंधन का नवीनीकरण नहीं हुआ है तो उन्हें ऐसी कार्रवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी गईी है। परिवहन विभाग ने इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है।


वहीं, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशानुसार 15 साल पुराने सभी सरकारी वाहनों का निबंधन अमान्य हो जाएगा। सभी बोर्ड, निगम और राजकीय लोक उपक्रमों के वाहन भी इसकी परिधि में आएंगे। 15 साल से अधिक पुराने सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग होगी। सभी सरकारी विभागों द्वारा फिलहाल 2017 वाहनों को स्क्रैपिंग के लिए चिह्नित किया गया है।


आपको बताते चलें कि, बिहार में 15 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कराने के लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू की गई है। इसके तहत पुराने वाहनों को नियमानुसार स्क्रैप कराने के बाद नए निजी वाहनों की खरीद पर वाहन के निबंधन के समय 25 प्रतिशत और व्यावसायिक वाहनों की खरीद पर 15 प्रतिशत टैक्स में छूट दी जाएगी। इसके साथ ही पूर्व से लंबित कर एवं अर्थदंड में 90 प्रतिशत और 100 प्रतिशत की छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया है।