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पप्पू यादव के खिलाफ प्रयागराज कोर्ट में मुकदमा, 11 अगस्त को पेश होने का आदेश; क्या है मामला?

Pappu Yadav: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के खिलाफ प्रयागराज कोर्ट में भाजपा नेता की शिकायत पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है। अदालत ने उन्हें 11 अगस्त 2026 को पेश होने का आदेश दिया है।

Pappu Yadav
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Mukesh Srivastava
3 मिनट

Pappu Yadav: पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के खिलाफ प्रयागराज की अदालत में आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) कोर्ट संख्या-10 के न्यायाधीश योगेश जैन ने मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश देते हुए सांसद पप्पू यादव को 11 अगस्त 2026 को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है।



मामला भाजपा के विधि विभाग के प्रदेश सह-संयोजक एवं अधिवक्ता सुशील कुमार मिश्रा की ओर से दायर परिवाद पर दर्ज किया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद पप्पू यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 31(4), 338, 196, 298, 299 और 356 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।



क्या है पूरा मामला?

परिवाद के अनुसार, सांसद पप्पू यादव ने संसद परिसर के बाहर साधु-संतों का वेश धारण कर कथित तौर पर चढ़ावे की चोरी के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस प्रदर्शन के जरिए सनातन धर्म, साधु-संतों और हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई तथा उन्हें अपमानित करने का प्रयास किया गया।



भाजपा नेता सुशील कुमार मिश्रा ने अपनी शिकायत में कहा है कि अयोध्या स्थित भगवान श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में आरोपियों के खिलाफ पहले से मुकदमा दर्ज है और वे न्यायिक हिरासत में हैं। उनका आरोप है कि इसके बावजूद पप्पू यादव ने संसद भवन के सामने साधु का वेश धारण कर कथित रूप से झूठा प्रदर्शन किया, जिससे हिंदू समाज की आस्था और धार्मिक परंपराओं को ठेस पहुंची।



शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि पप्पू यादव ने जानबूझकर सनातन धर्म और हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों की भावनाओं को आहत करने की नीयत से यह प्रदर्शन किया। इसी आधार पर उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।



अब इस मामले में सांसद पप्पू यादव को 11 अगस्त 2026 को प्रयागराज की अदालत में उपस्थित होना होगा। अदालत में सुनवाई के दौरान आगे की कानूनी प्रक्रिया तय की जाएगी।

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रिपोर्टर

FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता