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1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Sun, 26 Jan 2025 06:01:10 PM IST
प्रतिकात्मक - फ़ोटो file
Patna School News: ठंड के कारण पिछले कई दिनों से बंद पटना के सभी स्कूल कल यानी 27 जनवरी से खुल जाएंगे। पटना डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। सभी निजी और सरकारी स्कूलों में सभी कक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 3.30 बजे तक संचालित की जाएंगी। यह आदेश 31 जनवरी तर प्रभावी रहेगा।
दरअसल, बिहार में बढ़ते ठंड को देखते हुए राजधानी पटना में 8वीं तक के सभी स्कूलों को 25 जनवरी तक बंद करने का आदेश जारी किया गया था। 8वीं कक्षा के ऊपर की सभी कक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर साढ़े तीन बजे तक संचालित करने का निर्देश जारी किया गया था। पटना जिला प्रशासन ने बीते 23 जनवरी को यह आदेश जारी किया था।
अब ठंड में कमी होने के कारण एक बार फिर से पटना डीएम ने स्कूलों को 26 जनवरी से खोलने का आदेश जारी कर दिया है। 26 जनवरी को स्कूलों में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम आयोजित किए गए उसके बाद स्कूलों की छुट्टी कर दी गई लेकिन कल यानी 27 जनवरी से सभी निजी और सरकारी स्कूलों में सभी कक्षाएं संचालित की जाएंगी। सभी कक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 3.30 बजे तक की संचालित करने का निर्देश जिला प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है।
पटना जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि, "जिले में अत्यधिक ठंड का मौसम और कम तापमान की स्थिति बनी हुयी है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। अतः इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 981, दिनांक 23.01.2025 के क्रम में मैं, डॉ० चन्द्रशेखर सिंह, जिला दण्डाधिकारी, पटना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत पटना जिला के सभी निजी / सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित) में सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियों पर पूर्वाह्न 09:00 बजे से पहले एवं अपराह्न 03:30 बजे के पश्चात् प्रतिबंध लगाता हूँ। विद्यालय प्रबंधन को एतद् द्वारा निर्देश दिया जाता है कि वे उल्लिखित आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियाँ को पुनर्निधारित करेंगे। प्री-बोर्ड/बोर्ड की परीक्षा हेतु संचालित किये जाने वाली विशेष कक्षाओं / परीक्षाओं का संचालन इससे मुक्त रहेगा। उपर्युक्त आदेश पटना जिले में दिनांक 26.01.2025 से लागू होगा एवं दिनांक 31.01.2025 तक प्रभावी रहेगा। यह आदेश दिनांक 26.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से निर्गत किया गया"।