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BIHAR TRANSPORT DEPARTMENT : बिहार के वाहन मालिक हो जाएं सावधान, नहीं रहा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो कटेगा मोटा चालान

BIHAR TRANSPORT DEPARTMENT : बिहार के स्मार्ट सिटी में वाहन चलाने वालों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। अब बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराए वाहन चला रहे हैं तो ऐसे वाहन मालिक सावधान हो जाएं।

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 15 Apr 2025 08:17:49 AM IST

BIHAR TRANSPORT DEPARTMENT

BIHAR TRANSPORT DEPARTMENT - फ़ोटो file photo

BIHAR TRANSPORT DEPARTMENT : बिहार के स्मार्ट सिटी में वाहन चलाने वालों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। अब बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराए वाहन चला रहे हैं तो ऐसे वाहन मालिक सावधान हो जाएं। बिहार परिवहन विभाग अब राज्य के स्मार्ट सिटी वाले शहरों- पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहारशरीफ में बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराए वाहन चलाने वालों का एएनपीआर कैमरा के माध्यम से ऑटोमेटिक चालान कटेगा। 


वहीं, यह चालान एक दिन में एक ही बार कटेगा। निर्गत ई चालान की राशि जमा करने के लिए विभाग द्वारा एक दिन का अनुग्रह अवधि (ग्रेस पीरियड) दिया जाएगा। इस अवधि के बाद दूसरी एवं उसके बाद उल्लंघन के लिए शमन के रूप में ई चालान भेजेगा। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि जिन वाहनों का बीमा प्रमाण पत्र अपडेट नहीं है।


वर्तमान में उन वाहनों पर मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 196 के तहत शमन के रूप में ई चालान निर्गत करने का प्रावधान है। पूर्व से टोल प्लाजा पर ई डिटेक्शन सिस्टम के माध्यम से बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के वाहनों का ऑटोमेटिक चालान काटा जा रहा है। इसके साथ ही हैंड हेल्ड डिवाइस के माध्यम से चालान निर्गत किया जाता है। 


इधर, परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सभी वाहन मालिकों को अपने वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना अनिवार्य है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराने से न केवल वित्तीय सुरक्षा मिलती है, बल्कि एक्सीडेंट होने पर घायल पीड़ितों को भी मदद मिलती है। गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होने पर जुर्माना का प्रावधान है, साथ ही एक्सीडेंट होने पर घायल के इलाज का खर्च और मृत्यु होने की स्थिति में कम से कम 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का प्रावधान है।