Bihar Voter List Revision: बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का काम अंतिम चरण में, अब तक 98% मतदाता कवर; EC का दावा Bihar Voter List Revision: बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का काम अंतिम चरण में, अब तक 98% मतदाता कवर; EC का दावा Bihar News: स्वतंत्रता सेनानी रामधारी सिंह उर्फ जगमोहन सिंह का निधन, देश की आजादी में निभाई थी अहम भूमिका Bihar News: बिहार की सरकारी वेबसाइटों का होगा साइबर ऑडिट, आर्थिक अपराध इकाई ने बनाया बड़ा प्लान Bihar News: बिहार की सरकारी वेबसाइटों का होगा साइबर ऑडिट, आर्थिक अपराध इकाई ने बनाया बड़ा प्लान Bihar Crime News: बिहार में घरेलू कलह ने लिया हिंसक रूप, दांतों से पति की जीभ काटकर निगल गई पत्नी Bihar Crime News: बिहार में घरेलू कलह ने लिया हिंसक रूप, दांतों से पति की जीभ काटकर निगल गई पत्नी Bihar Transport: फिटनेस का फुल स्पीड खेल ! बिहार के ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर 'प्रमाण पत्र' जारी करने में देश भर में बना रहे रिकॉर्ड, गाड़ियों की जांच के नाम पर 'फोटो फ्रॉड इंडस्ट्री' ? Bihar Politics: SIR के मुद्दे पर तेजस्वी के साथ खडे हुए JDU सांसद, निर्वाचन आयोग के फैसले को बताया तुगलकी फरमान Bihar Politics: SIR के मुद्दे पर तेजस्वी के साथ खडे हुए JDU सांसद, निर्वाचन आयोग के फैसले को बताया तुगलकी फरमान
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 11 Apr 2025 08:06:24 AM IST
Bihar School - फ़ोटो file
Bihar School: बिहार में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। सूबे के अंदर अब स्कूल ऑटो में ओवरलोडिंग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसको लेकर कठोर सजा का भी प्रावधान किया गया है। ऐसे में अब सवाल यह है कि प्रसाशन के तरफ से जारी आदेश में क्या कहा गया है।
दरअसल, सीएनजी ऑटो में अधिकतम 4 और बिक्रम ऑटो में 7 बच्चों को बैठाने की अनुमति होगी। तय सीमा से अधिक बच्चों को बैठाने पर चालकों पर प्रति अतिरिक्त बच्चे 200 रुपए का जुर्माना लगेगा। यह कार्रवाई ट्रैफिक पुलिस द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से की जा सकेगी। इसको तय सीमा से अधिक बच्चों को बैठाने पर चालकों पर प्रति अतिरिक्त बच्चे 200 रुपए का जुर्माना लगेगा। यह कार्रवाई ट्रैफिक पुलिस द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से की जा सकेगी।
बच्चों की ढुलाई करने वाले चालकों को अब कई नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि ट्रैफिक पुलिस वाहन को रोकती है, तो चालकों को परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट, प्रदूषण प्रमाणपत्र और ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना अनिवार्य होगा। सुरक्षा मानकों का पालन करने वाले वाहनों को ही बच्चों के परिवहन की अनुमति दी जाएगी। वहीं, ई-रिक्शा से स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
अब स्कूली सेवा में लगे सभी वाहनों को आगे और पीछे “ऑन-स्कूल ड्यूटी” का बोर्ड लगाना जरूरी होगा। यदि वाहन सामान्य सवारी ढोने लगे, तो चालक इस बोर्ड को हटा सकेंगे। साथ ही, अगर कोई बस स्कूल द्वारा किसी ऑपरेटर से किराए पर ली गई है, तो उस पर भी स्पष्ट रूप से “ऑन-स्कूल ड्यूटी” लिखा होना अनिवार्य होगा।