ब्रेकिंग
पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन: IGIMS के आधा दर्जन MBBS छात्र सस्पेंड, हॉस्टल छोड़ने का आदेशबिहार में म्यूजिक कंपनी के डायरेक्टर के घर ED की रेड, करोड़ों की ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग का मामलाBihar News : विधायक बनते ही मैदान में उतरे प्रशांत किशोर! 11 अगस्त से बांकीपुर के हर वार्ड में जाएंगे, 3 महीने में बदलाव का बड़ा वादा"Bihar News : ईओ विमल कुमार हत्याकांड में बड़ा एक्शन! CM सम्राट चौधरी ने दिए स्पीडी ट्रायल के आदेश, पत्नी ने रखीं 5 बड़ी मांगेंBihar News : 15 अगस्त से पहले बड़ा तोहफा! बिहार के 11 लाख परिवारों को मिलेगा नया राशन कार्ड, जानिए आवेदन की पूरी प्रक्रियापेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन: IGIMS के आधा दर्जन MBBS छात्र सस्पेंड, हॉस्टल छोड़ने का आदेशबिहार में म्यूजिक कंपनी के डायरेक्टर के घर ED की रेड, करोड़ों की ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग का मामलाBihar News : विधायक बनते ही मैदान में उतरे प्रशांत किशोर! 11 अगस्त से बांकीपुर के हर वार्ड में जाएंगे, 3 महीने में बदलाव का बड़ा वादा"Bihar News : ईओ विमल कुमार हत्याकांड में बड़ा एक्शन! CM सम्राट चौधरी ने दिए स्पीडी ट्रायल के आदेश, पत्नी ने रखीं 5 बड़ी मांगेंBihar News : 15 अगस्त से पहले बड़ा तोहफा! बिहार के 11 लाख परिवारों को मिलेगा नया राशन कार्ड, जानिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया

Bihar School: स्कूली वाहनों पर बड़ी सख्ती, वरलोडिंग पर कटेगा मोटा चालान

Bihar School: बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन ने स्कूली वाहनों के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं. अब ओवरलोडिंग पर भारी जुर्माना लगेगा

Bihar School
Bihar School
© file
Tejpratap
Tejpratap
2 मिनट

Bihar School: बिहार में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। सूबे के अंदर अब स्कूल ऑटो में ओवरलोडिंग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसको लेकर कठोर सजा का भी प्रावधान किया गया है। ऐसे में अब सवाल यह है कि प्रसाशन के तरफ से जारी आदेश में क्या कहा गया है। 


दरअसल, सीएनजी ऑटो में अधिकतम 4 और बिक्रम ऑटो में 7 बच्चों को बैठाने की अनुमति होगी। तय सीमा से अधिक बच्चों को बैठाने पर चालकों पर प्रति अतिरिक्त बच्चे 200 रुपए का जुर्माना लगेगा। यह कार्रवाई ट्रैफिक पुलिस द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से की जा सकेगी। इसको तय सीमा से अधिक बच्चों को बैठाने पर चालकों पर प्रति अतिरिक्त बच्चे 200 रुपए का जुर्माना लगेगा। यह कार्रवाई ट्रैफिक पुलिस द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से की जा सकेगी। 


बच्चों की ढुलाई करने वाले चालकों को अब कई नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।  यदि ट्रैफिक पुलिस वाहन को रोकती है, तो चालकों को परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट, प्रदूषण प्रमाणपत्र और ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना अनिवार्य होगा। सुरक्षा मानकों का पालन करने वाले वाहनों को ही बच्चों के परिवहन की अनुमति दी जाएगी।  वहीं, ई-रिक्शा से स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। 


अब स्कूली सेवा में लगे सभी वाहनों को आगे और पीछे “ऑन-स्कूल ड्यूटी” का बोर्ड लगाना जरूरी होगा। यदि वाहन सामान्य सवारी ढोने लगे, तो चालक इस बोर्ड को हटा सकेंगे। साथ ही, अगर कोई बस स्कूल द्वारा किसी ऑपरेटर से किराए पर ली गई है, तो उस पर भी स्पष्ट रूप से “ऑन-स्कूल ड्यूटी” लिखा होना अनिवार्य होगा।