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Bihar News: बिहार में पेट्रोल पंपों पर नकेल कसने की तैयारी, नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस होगा रद्द

Bihar News: बिहार के पेट्रोल पंपों पर मूलभूत सुविधाओं की परिवहन विभाग जांच करेगा. जिन पंपों पर आवश्यक सुविधाएं नहीं होंगी उनका लाइसेंस तक रद्द किया जा सकता है.

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पेट्रोल पंपों पर सख्ती
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Mukesh Srivastava
4 मिनट

Bihar News: बिहार में नियमों का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंपों की अब खैर नहीं है। ऐसे पेट्रोल पंपों पर नकेल कसने की तैयारी परिवहन विभाग ने किया है। इसको लेकर सभी जिलों के डीएम को निर्देश जारी किया गया है। विभाग ने सख्त निर्देश दिया है कि जिन पेट्रोल पंप पर मूलभूत सुविधाएं मौजूद नहीं होंगी उनका लाइसेंस तक रद्द किया जाएगा।


परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि पेट्रोल पंप आवंटन के समय यह शर्त अनिवार्य होती है कि पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था होगी और पेयजल की व्यवस्था होगी लेकिन कई स्थानों पर शिकायतें आ रही है कि या तो यह सुविधा उपलब्ध नहीं है या शौचायलयों में ताला लगा होता है या वहां गंदगी की स्थिति रहती है।


पेट्रोल पंपों पर शौचालय और अन्य आवश्यक सुविधाओं की स्थिति का निरीक्षण कर जांच करने के लिए परिवहन सचिव ने सभी जिलों के जिला पदाधिकारी को टीम गठित कर जांच का निर्देश दिया है। इसके तहत, पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं की जांच की जाएगी, जैसे कि शौचालय, पानी की सुविधा, स्वच्छता और अन्य सुविधाएं जो ग्राहकों को दी जानी है।


परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि पेट्रोल पंपों पर शौचालय और यूरिनल महिला और पुरूष के लिए अलग-अलग होना अनिवार्य है लेकिन कई जगह से शिकायत मिल रही है कि पेट्रोल पंपो पर या तो यह सुविधा उपलब्ध नहीं है या ताला बंद रहता है या बहुत ही गंदी स्तिथि में मेंटेन होते हैं। यह देखते हुए जांच का निर्देश दिया गया है।


राज्य के सभी जिलों में जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे विशेष जांच टीमों का गठन करें। इन टीमों को यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है कि पेट्रोल पंपों पर पुरुष और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय और यूरिनल उपलब्ध हों इसकी जांच की जाय। इसके साथ ही, अन्य बुनियादी सुविधाएं जैसे पेयजल और स्वच्छता का भी निरीक्षण किया जाएगा।  


इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और अन्य पेट्रोलियम कंपनियों को भी नोटिस जारी कर निर्देश दिया जाएगा कि वे अपने स्तर पर पेट्रोल पंपों की जांच करें और आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें।  


परिवहन सचिव ने पेट्रोल पंप संचालकों को इन कमियों को दूर करने के लिए 15 दिन का समय दिया है। अगर तय समय सीमा के भीतर सुविधाएं सही नहीं की जातीं, तो दोषी पेट्रोल पंपों के लाइसेंस निलंबित किए जा सकते हैं, और उनके आवंटन रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है।  


परिवहन विभाग ने इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए यह विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है। जांच के बाद जो भी पेट्रोल पंप दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जांच के परिणामों के आधार पर, पेट्रोल पंपों को सुधार करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

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FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता