ब्रेकिंग
Bihar News: बिहार में मकान बनाने वालों के लिए बड़ी खबर! नए नियम लागू, कमरा-रसोई से लेकर शौचालय तक बदल गए मानकBihar News: 22 कोच वाली नई ट्रेन शुरू, राजस्थान से बिहार तक का सफर होगा सुविधाजनक; देखें पूरा रूटBihar News: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया योग, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमBihar Tender Scam : टेंडर घोटाले में बड़ा खुलासा! SVU के सामने आरोपी रिशुश्री ने खोले कई राज, कहा - सरकारी काम में लेनदेन जरूरी, कई सवालों पर साधी चुप्पीBihar weather: पटना समेत बिहार में मौसम का डबल अटैक! कहीं लू तो कहीं तेज बारिश और बिजली गिरने का खतराBihar News: बिहार में मकान बनाने वालों के लिए बड़ी खबर! नए नियम लागू, कमरा-रसोई से लेकर शौचालय तक बदल गए मानकBihar News: 22 कोच वाली नई ट्रेन शुरू, राजस्थान से बिहार तक का सफर होगा सुविधाजनक; देखें पूरा रूटBihar News: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया योग, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमBihar Tender Scam : टेंडर घोटाले में बड़ा खुलासा! SVU के सामने आरोपी रिशुश्री ने खोले कई राज, कहा - सरकारी काम में लेनदेन जरूरी, कई सवालों पर साधी चुप्पीBihar weather: पटना समेत बिहार में मौसम का डबल अटैक! कहीं लू तो कहीं तेज बारिश और बिजली गिरने का खतरा

Bihar Traffic News : ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्त हुआ परिवहन विभाग, तीन चालान बकाया रखने पर रद्द होगा वाहन रजिस्ट्रेशन

बिहार में यातायात नियमों की लगातार हो रही अनदेखी पर अब परिवहन विभाग ने सख्ती दिखाई है। स्टंटबाजी, बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के वाहन चलाने, मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने और चालान न भरने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। विभाग ने ऐसे चालकों को ब्लैकलिस्ट करने औ

Bihar Traffic News : ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्त हुआ परिवहन विभाग, तीन चालान बकाया रखने पर रद्द होगा वाहन रजिस्ट्रेशन
Tejpratap
Tejpratap
6 मिनट

Bihar Traffic News : बिहार में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं और यातायात नियमों की अनदेखी को देखते हुए परिवहन विभाग ने अब कड़ा रुख अपनाया है। विभाग ने साफ कर दिया है कि अब ट्रैफिक नियमों को हल्के में लेने वाले चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चाहे बात स्टंटबाजी की हो, मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने की, बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के वाहन चलाने की — अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा।


विभागीय निर्देशों के अनुसार, जो चालक बार-बार नियमों की अनदेखी करते हैं, उनका नाम सबसे पहले ब्लैकलिस्ट में डाला जाएगा। इसके बाद भी यदि उनके चालान बकाया रहते हैं और वे भुगतान नहीं करते, तो विभाग सीधे वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर देगा।


डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम से जुड़ेगा वाहन

परिवहन विभाग ने अब अपने सिस्टम को और आधुनिक बनाया है। सभी वाहनों को डिजिटल रिकॉर्ड ट्रैकिंग सिस्टम (DRTS) से जोड़ा जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि यदि किसी वाहन पर चालान कटे और उसका भुगतान समय पर न किया जाए, तो सिस्टम अपने आप उस वाहन के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दे। यह व्यवस्था पूरी तरह से स्वचालित होगी, ताकि मानवीय हस्तक्षेप न रहे और नियमों का पालन सख्ती से हो सके।


एडीटीओ (सहायक जिला परिवहन पदाधिकारी) अर्चना कुमारी ने बताया कि लंबे समय से चालकों को समझाने, चालान काटने और जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद भी कई वाहन चालक नियमों को गंभीरता से नहीं लेते। कुछ युवक स्टंटबाजी करते हैं, तो कुछ वाहन में अनधिकृत परिवर्तन कराते हैं। ऐसे चालकों के खिलाफ अब विभाग ने कठोर कदम उठाने की योजना बनाई है।


युवाओं में बढ़ रही लापरवाही

विभागीय आंकड़ों के अनुसार, नियम तोड़ने वालों में ज्यादातर युवा वर्ग के चालक हैं। इनमें कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां नाबालिग वाहन चला रहे हैं या बिना ड्राइविंग लाइसेंस के सड़क पर उतर रहे हैं। इसके अलावा, मोबाइल फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाना, ओवर स्पीडिंग करना, ट्रिपल लोडिंग और नो-पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करना जैसी गलतियां आम होती जा रही हैं।


अर्चना कुमारी ने बताया कि कई बार अभियान चलाकर भी जब सुधार नहीं हुआ, तो अब विभाग को सख्ती दिखानी पड़ रही है। “अब बार-बार चेतावनी देने या चालान काटने का दौर खत्म हो गया है। जो चालक नियमों की अवहेलना करेंगे, उनके खिलाफ सीधी कार्रवाई होगी। ब्लैकलिस्टिंग और रजिस्ट्रेशन रद्द करने के बाद यदि ऐसे वाहन सड़क पर चलते पाए गए, तो यह कानूनी अपराध माना जाएगा,” उन्होंने कहा।


चालान नहीं भरा तो रद्द होगी गाड़ी

विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी वाहन का चालान लंबित है और उसका भुगतान निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं किया जाता, तो ऐसे वाहनों को ‘डिफॉल्टर सूची’ में डाल दिया जाएगा। इस सूची में शामिल वाहनों की निगरानी ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग मिलकर करेंगे। अगर भुगतान नहीं किया गया, तो विभाग सीधे उस वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कार्रवाई करेगा।


विभागीय सूत्रों के अनुसार, इस अभियान का मकसद चालकों में नियम पालन की आदत डालना है। अभी तक बहुत से लोग चालान कटने के बाद भी महीनों तक उसका भुगतान नहीं करते थे, जिससे सिस्टम कमजोर पड़ जाता था। लेकिन अब डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए हर वाहन की स्थिति विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज रहेगी।


ब्लैकलिस्ट वाहनों पर निगरानी

परिवहन विभाग ने यह भी कहा है कि जिन वाहनों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, उन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। ऐसे वाहन यदि सड़क पर चलते पाए गए, तो ट्रैफिक पुलिस उन्हें जब्त कर सकती है। इसके अलावा, वाहन मालिक पर अतिरिक्त जुर्माना या कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।


सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार की सख्ती

बिहार सरकार लगातार सड़क सुरक्षा को लेकर अभियान चला रही है। हाल के वर्षों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में बड़ी संख्या में युवा शामिल पाए गए हैं। एक्सीडेंट के मुख्य कारणों में तेज रफ्तार, ओवरटेकिंग, ट्रिपल राइडिंग, शराब पीकर वाहन चलाना और बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के सफर करना शामिल है।


अब विभाग का उद्देश्य है कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या कम हो और आम जनता में ट्रैफिक अनुशासन की भावना बढ़े। इसके लिए स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर भी जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे, ताकि युवा वर्ग को नियमों के महत्व का एहसास कराया जा सके।


अब नहीं मिलेगी कोई रियायत

विभाग ने यह भी साफ किया है कि अब किसी को रियायत नहीं दी जाएगी। पहले चालकों को समझाने और चेतावनी देने की नीति अपनाई जाती थी, लेकिन अब नियम तोड़ने वालों को इसका खामियाजा भुगतना होगा। एक बार वाहन ब्लैकलिस्ट हो गया या उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया, तो उसे दोबारा सड़क पर लाना आसान नहीं होगा।


परिवहन विभाग की यह सख्ती निश्चित रूप से ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने में मदद करेगी। नियमों की अनदेखी करने वाले चालकों पर नकेल कसने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने की संभावना है। अब यह जरूरी है कि वाहन चालक भी अपनी जिम्मेदारी समझें और यातायात नियमों का पालन करें। क्योंकि सड़क पर सिर्फ गति नहीं, बल्कि सुरक्षा और संयम ही जीवन का असली संतुलन है।