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BIHAR EDUCATION NEWS : शिक्षा विभाग के नए ACS ने बदल दिया एस सिद्धार्थ का फैसला, इन टीचरों के लिए जारी हुआ नया गाइडलाइन

BIHAR EDUCATION NEWS : विभाग के अपर मुख्य सचिव बी. राजेंद्र ने पूर्व में आईएएस डॉ. एस. सिद्धार्थ द्वारा जारी आदेश को पलटते हुए पुराने आवेदन खारिज कर दिए हैं।इसके लिए शिक्षा विभाग ने ई-शिक्षाकोष पोर्टल

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Tejpratap
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BIHAR EDUCATION NEWS : बिहार के शिक्षकों से जुड़ी यह बड़ी खबर है। शिक्षा विभाग में पुराने ACS एस सिद्धार्थ के एक फैसले को पलट दिया है। इसके बाद से शिक्षकों के अंदर यह जानने की उत्सुकता बढ़ गई है कि आखिर जो पुराने फैसले बदले गए हैं तो उसके बाद में फैसला क्या लिया गया है  ? 


जानकारी हो कि, शिक्षा विभाग के अंदर इंटर डिस्टिक ट्रांसफर को लेकर पुराने ACS एस सिद्धार्थ ने  शिक्षकों के इंटर-डिस्ट्रिक्ट (अंतर जिला) ट्रांसफर को लेकर जो आदेश जारी किया था उसे बदल दिया गया है। इसके साथ ही जितने भी पुराने आवेदन फील किए गए थे उसे खारिज कर दिया गया है। इसके बाद शिक्षकों की थोड़ी टेंशन बढ़ गई है। 


दरअसल, विभाग के अपर मुख्य सचिव बी. राजेंद्र ने पूर्व में आईएएस डॉ. एस. सिद्धार्थ द्वारा जारी आदेश को पलटते हुए पुराने आवेदन खारिज कर दिए हैं।इसके लिए शिक्षा विभाग ने ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर नई गाइडलाइन जारी की है। नई व्यवस्था के अनुसार, इच्छुक शिक्षक ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर लॉगिन कर "Apply for Transfer" बटन क्लिक करेंगे। इसके बाद शिक्षक का पूरा प्रोफाइल स्क्रीन पर स्वतः आ जाएगा।


वहीं,प्रोफाइल में कोई गलती पाई जाती है तो संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) से संपर्क कर सुधार कराना होगा। यदि प्रोफाइल सही है तो शिक्षक को अपनी वैवाहिक स्थिति और गृह जिला/राज्य से जुड़ी जानकारी भरनी होगी। इसके बाद शिक्षक तीन जिलों का विकल्प प्राथमिकता क्रम में चुन सकेंगे। विकल्प भरने के बाद "Save as Draft" पर क्लिक कर आवेदन सुरक्षित कर सकते हैं। यह ध्यान रहे, एक बार "Submit" करने के बाद किसी तरह का बदलाव संभव नहीं होगा।


शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि इंटर-डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर की यह पूरी प्रक्रिया केवल ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से ही होगी। आवेदन के दौरान किसी भी तरह की तकनीकी समस्या आने पर शिक्षक हेल्प डेस्क नंबर 9523300520 या 9430820499 पर संपर्क कर सकते हैं। इस फैसले के बाद अब उन सभी शिक्षकों को दोबारा आवेदन करना होगा, जिन्होंने पहले ट्रांसफर के लिए आवेदन किया था।                   

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