ब्रेकिंग
बिहार कैबिनेट विस्तार: कौन हैं डॉ. श्वेता गुप्ता? जो पहली बार बनने जा रही हैं मंत्री, कई नए चेहरों को मौकाकैबिनेट विस्तार से पहले बजरंगबली के दरबार में शाह-सम्राट: पटना के राजवंशी नगर हनुमान मंदिर में की पूजा-अर्चनाबिहार में AI मिशन को मंजूरी: माननीय से अधिकारी तक पढ़ेंगे AI का पाठ, कैबिनेट के 20 फैसलेबिहार कैबिनेट विस्तार से पहले हलचल तेज: अमित शाह और नितिन नबीन पटना पहुंचे, मंत्रियों की लिस्ट होगी फाइनलसीवान में दिनदहाड़े ज्वेलरी शॉप से 20 लाख की लूट, तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी पर साधा निशानाबिहार कैबिनेट विस्तार: कौन हैं डॉ. श्वेता गुप्ता? जो पहली बार बनने जा रही हैं मंत्री, कई नए चेहरों को मौकाकैबिनेट विस्तार से पहले बजरंगबली के दरबार में शाह-सम्राट: पटना के राजवंशी नगर हनुमान मंदिर में की पूजा-अर्चनाबिहार में AI मिशन को मंजूरी: माननीय से अधिकारी तक पढ़ेंगे AI का पाठ, कैबिनेट के 20 फैसलेबिहार कैबिनेट विस्तार से पहले हलचल तेज: अमित शाह और नितिन नबीन पटना पहुंचे, मंत्रियों की लिस्ट होगी फाइनलसीवान में दिनदहाड़े ज्वेलरी शॉप से 20 लाख की लूट, तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी पर साधा निशाना

Bihar News: सभी बड़े राज्यों को पछाड़ फिर से अव्वल हुआ बिहार, इस मामले में बना देश का पहला स्टेट

Bihar News: बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहां सड़क दुर्घटना पीड़ितों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार समय पर मुआवजा दिया जा रहा है। अगस्त 2025 तक MSCT और हिट एंड रन मामलों में कुल 84.19 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है।

Bihar News
© File
Mukesh Srivastava
2 मिनट

Bihar News: बिहार सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय से मुआवजा देने के मामले में देश का पहला राज्य बन गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप, राज्य सरकार दुर्घटना के शिकार लोगों या उनके परिजनों को तय समय-सीमा में मुआवजा राशि उपलब्ध करा रही है। यह जानकारी एडीजी यातायात सुधांशु कुमार ने दी।


उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 के अगस्त माह तक एमएससीटी (Motor Vehicles Accident Fund - MSCT) के तहत दर्ज सड़क दुर्घटना के मामलों में अब तक 84.19 करोड़ की राशि का भुगतान किया जा चुका है। यह भुगतान अदालत द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया गया है।


इसके अलावा, हिट एंड रन मामलों में भी जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के माध्यम से 5,030 पीड़ितों या उनके परिजनों को मुआवजा दिया गया है। इनमें गंभीर रूप से घायल पीड़ितों को 50,000, जबकि मृतकों के परिजनों को 2,00,000 की सहायता राशि प्रदान की गई है।


एडीजी सुधांशु कुमार ने कहा कि यातायात विभाग का लक्ष्य दुर्घटना पीड़ितों को न्याय दिलाना और राहत राशि को समयबद्ध तरीके से प्रदान करना है। उन्होंने यह भी बताया कि विभाग इस दिशा में लगातार निगरानी कर रहा है ताकि कोई भी पीड़ित न्याय से वंचित न रह जाए।


Bihar News: सभी बड़े राज्यों को पछाड़ फिर से अव्वल हुआ बिहार, इस मामले में बना देश का पहला स्टेट

रिपोर्टिंग
F

रिपोर्टर

FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता

संबंधित खबरें