BIHAR POLICE : अब सुस्त नहीं दिखेगी बिहार की पुलिस, इन पुलिसकर्मियों की जल्द होगी छुट्टी; ADG ने जारी किया फरमान Road Accident in bihar : महाकुंभ जा रहे तीन लोगों की मौत, बेकाबू ट्रक ने रौंदा; एक ही परिवार के थे सभी Delhi Election 2025 : CM आतिशी आज ही छोड़ेंगी पद, 11 बजे राजभवन में LG सक्सेना को सौंपेगी इस्तीफा Delhi Election Result 2025: बिहार के 5 लाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में गाड़ दिया जीत का झंडा, प्रदेश भर में हो रही चर्चा Bihar Politics: पहली बार ट्रेन से बेतिया और पटना पहुंचेंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जानिए अचनाक बिहार आने की क्या है वजह Bihar Teacher News: अपार आईडी नहीं बनाना 4 हज़ार शिक्षकों को पड़ा महंगा, एक गलती के कारण रोका गया वेतन; मचा हड़कंप Bihar Police : 8 साल से एक ही इलाके में जमे पुलिसकर्मी का होगा ट्रांसफ़र, मुख्यालय ने मांगी लिस्ट Smart Meter: मुखिया जी अब यह काम भी करेंगे, बिजली कंपनी लेगी मदद, इंजीनियरों को मिला निर्देश Bihar School News : सरकारी स्कूलों के बच्चों का बनेगा एजुकेशन कार्ड, शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया आदेश Amrit Bharat Train: रफ्तार राजधानी जैसी, किराया स्लीपर का; अब से इन शहरों में जाना होगा आसान; 100 अमृत भारत ट्रेनें चलाने की तैयारी
09-Feb-2025 08:33 AM
Bihar Police : बिहार पुलिस में अपनी सेवा दे रहे पुलिसकर्मियों के लिए यह काफी काम की खबर है। अब राज्य के अंदर एक ही जगह पर 8 साल से अधिक समय से तैनात पुलिसकर्मियों का तबादला किया जाएगा। इसको लेकर लिस्ट मांग ली गई है। राज्य के सभी 12 पुलिस रेंज या क्षेत्र में 8 वर्ष या उससे अधिक समय से तैनात पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों का तबादला किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने इससे संबंधित आदेश सभी क्षेत्रीय आईजी और डीआईजी को भेजा है।
पुलिस मुख्यालय के तरफ से एक पत्र लिखा गया है जिसमें ऐसे पुलिसकर्मियों की सूची तलब की गई है। जो 8 साल से अधिक समय से एक ही जगह पर तैनात है। पुलिस मुख्यालय के कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग की अस्तर से जारी पत्र में कहा गया है कि सभी आईजी - डीआईजी अपने क्षेत्राधीन कार्यरत सिपाही से लेकर पुलिस निरीक्षक स्तर के ऐसे पुलिसकर्मी की कोठी बार सूची मुहैया कराएं जिनकी क्षेत्रावधि 8 वर्ष या उससे अधिक हो गई है। यह सूची 15 फरवरी तक मांगी गई है।
वहीं, क्षेत्र अवधि की गणना के लिए कटऑफ की तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित की गई है। इसके साथ ही यह प्रमाण पत्र भी मांगा गया है कि निर्धारित अवधि के अंतर्गत जिले में किसी भी पुलिस पदाधिकारी या कर्मी का नाम शेष नहीं है। भविष्य में ऐसा कोई मामला प्रकाश में आता है तो उसके लिए संबंधित पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे। इस पत्र के साथ ही पुलिसकर्मियों की सूची बनाने के लिए एक निर्धारित प्रारूप भी दिया गया है इसमें पुलिस अधिकारी व कर्मी का नाम, गृह जिला, जन्म तिथि, नियुक्ति तिथि, वर्तमान एवं पूर्व स्थापना की विवरणी आदि भेजनी है।
पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों के स्थानांतरण को लेकर मुख्यालय में वर्ष 2022 में नया आदेश जारी किया था। इसके अंतर्गत सेवानिवृत्ति की निकटता का आधार छोड़कर किसी भी पदाधिकारी एवं कर्मी का पदस्थापन उनके गृह जिला में कहीं नहीं किया जाएगा।अगर किसी जिले या क्षेत्र में कोई पदाधिकारी पहले काम कर चुका है तो दोबारा उसका तबादला उसे जिले या क्षेत्र में नहीं होगा चाहे वह कार्यकाल कितना भी छोटा क्यों ना रहा हो।