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1st Bihar Published by: Viveka Nand Updated Wed, 29 Jan 2025 04:46:15 PM IST
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Builder In Patna: पटना के तीन बिल्डरों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने तीन बिल्डरों घर लक्ष्मी बिल्डकॉन, आदित्य यूनिक कंस्ट्रक्शन, पाटलीग्राम बिल्डर्स - के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। रेरा अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह की अदालत ने इस सम्बन्ध में गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है.
प्राधिकरण के अध्यक्ष की अदालत ने इन बिल्डरों के विरुद्ध दायर इजराय वाद मामले की सुनवाई के दौरान पारित किया गया है. यह आदेश बिल्डरों से लगभग 21 लाख रुपये की राशि वसूली के लिए पारित किया गया है, जिसे तीन पीड़ित घर खरीदारों को भुगतान किया जाना है। गोपाल स्वरूप रवि ने घर लक्ष्मी बिल्डकॉन के खिलाफ 3.5 लाख रुपये की वापसी के लिए मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने पहले प्राधिकरण में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसका निपटारा मार्च 2023 में उक्त राशि की वापसी के आदेश के साथ किया गया था। जब बिल्डर ने प्राधिकरण के आदेश का सम्मान नहीं किया, तो शिकायतकर्ता ने जनवरी 2024 में इजराय वाद (RERA/EXE/184/2024) दायर किया।
आदित्य यूनिक कंस्ट्रक्शन के मामले में, सुरेश नारायण सिंह नामक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी। प्राधिकरण ने शिकायत पर 10 लाख रुपये की वापसी के आदेश के साथ जनवरी 2024 में मामले का निपटारा कर दिया था और बिल्डर द्वारा आदेश का सम्मान करने में विफल रहने पर जून, 2024 में इजराय वाद (रेरा/ईएक्सई/231/2024) दायर किया गया था। तीसरा मामला पाटलीग्राम बिल्डर्स से संबंधित है, जिसके खिलाफ दिनेश कुमार ने मामला दर्ज कराया था। प्राधिकरण ने 7.84 लाख रुपये की वापसी के लिए अगस्त 2023 में उनकी शिकायत का निपटारा कर दिया था, लेकिन प्रमोटर द्वारा आदेश का सम्मान करने में विफल रहने पर सितंबर 2024 में इजराय वाद (रेरा/ईएक्सई/318/2024) दायर किया गया।