बिहार में ‘शोले स्टाइल’ ड्रामा: पिता की डांट से नाराज बेटी 70 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ी, मचा हड़कंप बिहार में ‘शोले स्टाइल’ ड्रामा: पिता की डांट से नाराज बेटी 70 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ी, मचा हड़कंप Bihar Assembly Election : बिहार चुनाव के बीच राबड़ी देवी पर केंद्रित महारानी वेब सीरीज-4 का ट्रेलर लांच;महज संयोग या कोई प्रयोग Zoho Mail: Zoho Mail पर डेटा ट्रांसफर करने का आसान तरीका, जाने कैसे... Mongolian Falcon Price: कहां बिका दुनिया का सबसे महंगा बाज? इतनी कीमत में खरीद सकते हैं सवा किलो सोना Mongolian Falcon Price: कहां बिका दुनिया का सबसे महंगा बाज? इतनी कीमत में खरीद सकते हैं सवा किलो सोना Bihar STET Exam Date 2025: बिहार STET 2025 परीक्षा 14 अक्टूबर से तय, बोर्ड ने फर्जी खबरों पर लगाई रोक Delhi new secretariat : दिल्ली को मिलेगा नया और आधुनिक सचिवालय, जल्द बदल जाएगा पता; एक ही छत के नीचे सारे विभाग बिहार चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई: मुजफ्फरपुर में ट्रक और थार से लाखों रुपए की विदेशी शराब जब्त, स्मगलर अरेस्ट Betting Markets In India: भारत में कितने सट्टा बाजार? जानिए आज हर एक का पूरा लेखा-जोखा!
1st Bihar Published by: Viveka Nand Updated Wed, 29 Jan 2025 04:46:15 PM IST
- फ़ोटो Google
Builder In Patna: पटना के तीन बिल्डरों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने तीन बिल्डरों घर लक्ष्मी बिल्डकॉन, आदित्य यूनिक कंस्ट्रक्शन, पाटलीग्राम बिल्डर्स - के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। रेरा अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह की अदालत ने इस सम्बन्ध में गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है.
प्राधिकरण के अध्यक्ष की अदालत ने इन बिल्डरों के विरुद्ध दायर इजराय वाद मामले की सुनवाई के दौरान पारित किया गया है. यह आदेश बिल्डरों से लगभग 21 लाख रुपये की राशि वसूली के लिए पारित किया गया है, जिसे तीन पीड़ित घर खरीदारों को भुगतान किया जाना है। गोपाल स्वरूप रवि ने घर लक्ष्मी बिल्डकॉन के खिलाफ 3.5 लाख रुपये की वापसी के लिए मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने पहले प्राधिकरण में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसका निपटारा मार्च 2023 में उक्त राशि की वापसी के आदेश के साथ किया गया था। जब बिल्डर ने प्राधिकरण के आदेश का सम्मान नहीं किया, तो शिकायतकर्ता ने जनवरी 2024 में इजराय वाद (RERA/EXE/184/2024) दायर किया।
आदित्य यूनिक कंस्ट्रक्शन के मामले में, सुरेश नारायण सिंह नामक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी। प्राधिकरण ने शिकायत पर 10 लाख रुपये की वापसी के आदेश के साथ जनवरी 2024 में मामले का निपटारा कर दिया था और बिल्डर द्वारा आदेश का सम्मान करने में विफल रहने पर जून, 2024 में इजराय वाद (रेरा/ईएक्सई/231/2024) दायर किया गया था। तीसरा मामला पाटलीग्राम बिल्डर्स से संबंधित है, जिसके खिलाफ दिनेश कुमार ने मामला दर्ज कराया था। प्राधिकरण ने 7.84 लाख रुपये की वापसी के लिए अगस्त 2023 में उनकी शिकायत का निपटारा कर दिया था, लेकिन प्रमोटर द्वारा आदेश का सम्मान करने में विफल रहने पर सितंबर 2024 में इजराय वाद (रेरा/ईएक्सई/318/2024) दायर किया गया।