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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 05 Aug 2025 07:26:15 AM IST
पटना न्यूज - फ़ोटो GOOGLE
Patna News: बिहार की राजधानी पटना से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां सात शादियों के बाद भी मन नहीं भरा, तो राकेश कुमार ने आठवीं बार शादी रचा ली, लेकिन इस बार मामला उसके हाथ से निकल गया। आठवीं पत्नी के साथ मारपीट के मामले ने उसकी पुरानी करतूतों का भंडाफोड़ कर दिया। अब पीड़ित महिला ने बिहार राज्य महिला आयोग से न्याय की गुहार लगाई है।
दरअसल, यह मामला बिहार की राजधानी पटना से सटे अनीसाबाद की रहने वाली एक महिला से जुड़ा है, जिसने 2 जुलाई, 2025 को बिहार राज्य महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई। महिला का आरोप है कि उसकी शादी 14 दिसंबर, 2024 को कैमूर जिले के मोहनिया निवासी राकेश कुमार से हुई थी, जो पेशे से एक फोटो स्टेट की दुकान चलाता है।
शादी के अगले ही दिन यानी 15 दिसंबर को वह ससुराल पहुंची, लेकिन वहां उसका स्वागत मारपीट से हुआ। महिला का आरोप है कि ससुराल में राकेश ने उसके साथ लगातार दुर्व्यवहार किया और 12 जनवरी, 2025 को उसे जलाकर मारने की भी कोशिश की गई। जब मामला गांव की पंचायत में पहुंचा तो चौकाने वाला खुलासा हुआ कि राकेश पहले ही सात शादियां कर चुका है।
महिला की शिकायत पर बिहार राज्य महिला आयोग ने 14 जुलाई और फिर 4 अगस्त को सुनवाई की तारीख तय की थी। लेकिन दोनों ही तारीखों पर राकेश कुमार आयोग के समक्ष हाजिर नहीं हुआ। अब आयोग ने कैमूर के एसपी को पत्र लिखकर संबंधित थाने को मामले की जांच का आदेश देने को कहा है। आयोग ने अगली सुनवाई की तारीख 25 अगस्त निर्धारित की है।
बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा ने जानकारी देते हुए कहा, “पीड़िता की शिकायत गंभीर है। आरोपी को दो बार बुलावा भेजा गया, लेकिन वह पेश नहीं हुआ। अब हमने कैमूर एसपी को पत्र भेजकर मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने को कहा है।”
पीड़िता ने बताया कि जब उसे राकेश की सात पुरानी शादियों का पता चला, तो उसने मोहनिया थाना में मामला दर्ज करवाया। लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद महिला ने महिला आयोग का दरवाजा खटखटाया। पीड़िता ने पत्रकारिता में डिप्लोमा किया हुआ है और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रयासरत है। उसका कहना है कि वह इस लड़ाई को न्याय मिलने तक जारी रखेगी।
कानून के मुताबिक, एक व्यक्ति तब तक दूसरी शादी नहीं कर सकता जब तक कि वह अपनी पहली पत्नी से विधिवत तलाक न ले ले। ऐसा न करने पर मामला आईपीसी की धारा 494 (एक ही समय में एक से अधिक विवाह करना) और धारा 498A (पत्नी के साथ क्रूरता) के तहत दर्ज किया जा सकता है। अब देखना यह होगा कि क्या आयोग और पुलिस की कार्रवाई के बाद राकेश कुमार कानून के शिकंजे में आता है या फिर मामले को यूं ही दबाने की कोशिश होती है।