ब्रेकिंग
NEET पेपर लीक और लाठीचार्ज के खिलाफ आंदोलन करेंगे अन्ना हजारे, प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्रपूर्णिया एयरपोर्ट को मिली बड़ी सौगात, ₹294 करोड़ की लागत से बनेगा स्थायी सिविल एन्क्लेवये पिया बेचके ना आपन रायफलवा… गाने पर पिस्टल लहराती दिखी महिला, VIDEO वायरलराहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे समेत रखीं तीन बड़ी मांगेंपटना में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर रोहिणी आचार्य ने बोला हमला, कहा..‘छात्रों की आवाज दबा रही है सरकार’NEET पेपर लीक और लाठीचार्ज के खिलाफ आंदोलन करेंगे अन्ना हजारे, प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्रपूर्णिया एयरपोर्ट को मिली बड़ी सौगात, ₹294 करोड़ की लागत से बनेगा स्थायी सिविल एन्क्लेवये पिया बेचके ना आपन रायफलवा… गाने पर पिस्टल लहराती दिखी महिला, VIDEO वायरलराहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे समेत रखीं तीन बड़ी मांगेंपटना में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर रोहिणी आचार्य ने बोला हमला, कहा..‘छात्रों की आवाज दबा रही है सरकार’

बिहार की सम्राट सरकार ने जारी किया नया ऑफिस शेड्यूल, बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य; लेट पहुंचे तो खैर नहीं

Bihar News: बिहार सरकार ने नया ऑफिस शेड्यूल लागू किया है. सरकार ने कर्मियों की बायोमेट्रिक हाजिरी को अनिवार्य कर दिया है. सरकारी कर्मचारियों के लिए समय और नियमों में सख्ती बढ़ाई गई है.

Bihar News
© Google
Mukesh Srivastava
2 मिनट

Bihar News: बिहार सरकार ने सरकारी दफ्तरों में कामकाज के लिए नया ऑफिस शेड्यूल जारी किया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की ओर से सभी सरकारी कर्मियों के लिए कार्यालय आने-जाने के समय को लेकर सख्त दिशा-निर्देश दिए गए हैं। 


अब कर्मचारी अपनी मर्जी से दफ्तर नहीं आ सकेंगे और हर गतिविधि की निगरानी डिजिटल हाजिरी (बायोमेट्रिक) के जरिए की जाएगी। नए आदेश के अनुसार, सभी कर्मचारियों के लिए सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक कार्यालय समय निर्धारित किया गया है। 


दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक लंच ब्रेक रहेगा। वहीं, महिला कर्मचारियों के लिए कार्यालय समय शाम 5 बजे तक तय किया गया है। कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्य अवधि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। इसके अलावा नवंबर से फरवरी तक सर्दियों के दौरान समय में आंशिक बदलाव का भी प्रावधान किया गया है।


सरकार ने सभी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया है। अनुपस्थिति या लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। यह आदेश सभी विभागों, जिला अधिकारियों (DM) और पुलिस मुख्यालय को जारी किया गया है।

रिपोर्टिंग
F

रिपोर्टर

FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता