Bihar News: आपका भी है राशन कार्ड में नाम, तो जरुर पढ़ें यह खबर, नए साल में लागू होंगे यह नियम; सरकार ने जारी किया आदेश

Bihar News: बिहार सरकार ने सरकारी राशन की दुकानों पर जनवरी 2026 से अगले आदेश तक चावल और गेहूं के वितरण का नया अनुपात तय किया है। नए निर्देशों के अनुसार चावल और गेहूं का वितरण 2:3 के अनुपात में किया जाएगा।

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Dec 24, 2025, 9:04:25 AM

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Bihar News: बिहार सरकार ने सरकारी राशन की दुकानों पर जनवरी 2026 से अगले आदेश तक चावल और गेहूं के वितरण का नया अनुपात तय किया है। नए निर्देशों के अनुसार चावल और गेहूं का वितरण 2:3 के अनुपात में किया जाएगा। इसे सरल शब्दों में समझें तो अंत्योदय और गरीब वर्ग के परिवारों को अब प्रतिमाह कुल खाद्यान्न का दो भाग गेहूं और तीन भाग चावल दिया जाएगा।


उदाहरण के लिए, यदि किसी परिवार को प्रतिमाह 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है, तो अब उन्हें 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम चावल मिलेगा। पहले यह वितरण चार-से-तीन के अनुपात में होता था, जिसमें 7 किलोग्राम गेहूं और 28 किलोग्राम चावल दिया जाता था। इसी तरह, प्राथमिक राशन कार्ड धारियों को भी नए अनुपात के अनुसार प्रत्येक माह दो किलोग्राम गेहूं और तीन किलोग्राम चावल मिलेगा।


आधिकारिक जानकारी के अनुसार, गृहस्थी के लाभुकों के प्रति व्यक्ति अब हर माह दो किलोग्राम गेहूं और तीन किलोग्राम चावल यानी कुल पांच किलोग्राम खाद्यान्न निशुल्क प्राप्त करेंगे। इस आधार पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने प्रत्येक राशन कार्ड धारक के लिए मासिक आवंटन तय कर दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस नए वितरण प्रणाली का उद्देश्य गरीब और अंत्योदय परिवारों तक पर्याप्त मात्रा में पोषक खाद्यान्न सुनिश्चित करना है।


साथ ही, विभाग ने राशन दुकानदारों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस नए अनुपात के अनुसार समय पर वितरण सुनिश्चित किया जाए और किसी भी प्रकार की अनियमितता पर तुरंत कार्रवाई की जाए। सरकार का यह कदम गरीब और वंचित वर्ग के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।