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Bihar Citizen Service Portal :सम्राट चौधरी ने लॉन्च किया सिटीजन सर्विस पोर्टल: जानिए कौन-कौन सी मिलेंगी सुविधाएँ और शिकायत दर्ज करने से पहले क्या है जरूरी

बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने सिटीजन सर्विस पोर्टल लॉन्च किया है। इसके माध्यम से लोग घर बैठे ऑनलाइन शिकायत, पुलिस सत्यापन, गुमशुदगी रिपोर्ट सहित कई सेवाएं हासिल कर सकेंगे।

Bihar Citizen Service Portal :सम्राट चौधरी ने लॉन्च किया सिटीजन सर्विस पोर्टल: जानिए कौन-कौन सी मिलेंगी सुविधाएँ और शिकायत दर्ज करने से पहले क्या है जरूरी
Tejpratap
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Bihar Citizen Service Portal : बिहार सरकार ने आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुलिस सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने सिटीजन सर्विस पोर्टल का शुभारंभ किया है, जिसके माध्यम से अब बिहार का कोई भी निवासी—या फिर किसी अन्य राज्य का व्यक्ति—घर बैठे अपना आवेदन या शिकायत दर्ज कर सकेगा। इस पोर्टल के शुरू होने से आम जनता को थाने के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और पुलिस सेवाओं में पारदर्शिता तथा गति दोनों बढ़ेगी।


नई व्यवस्था के तहत पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से लेकर शिकायत दर्ज करने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध है। जैसे ही नागरिक सिटीजन सर्विस पोर्टल की वेबसाइट खोलते हैं, सबसे पहले उन्हें खुद का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान आवेदक से उसका पूरा नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसी बुनियादी जानकारियां मांगी जाएंगी। इसके बाद दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर एक चार अंकों का ओटीपी भेजा जाएगा, जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता की पहचान की पुष्टि की जाएगी। ओटीपी वेरिफिकेशन पूरा होते ही पोर्टल पर उपयोगकर्ता का एक यूनिक आईडी तैयार हो जाएगा, जिसके जरिए वह कभी भी पोर्टल में लॉग इन कर सभी सेवाओं का लाभ उठा सकेगा।


लॉग इन करने के बाद नागरिकों को कई महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सबसे पहले पोर्टल के माध्यम से एफआईआर या शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा लापता व्यक्तियों की रिपोर्ट, गुम या चोरी हुई संपत्ति की रिपोर्ट, पुलिस सत्यापन, किरायेदार या प्रवृत्ति सत्यापन, घरेलू सहायक सत्यापन, वरिष्ठ नागरिक पंजीकरण, चालक का पूर्व चरित्र सत्यापन और वाहन स्थानांतरण के लिए एनओसी जैसी सेवाएं भी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई गई हैं। पहले जिन कामों के लिए थाने में बार-बार जाना पड़ता था, अब वही काम कुछ मिनटों में ऑनलाइन पूरे किए जा सकेंगे।


अगर कोई नागरिक पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करना चाहता है तो इसके लिए कुछ दस्तावेज पहले से तैयार रखना आवश्यक है। शिकायत दर्ज करने के दौरान आवेदक को पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड या कोई अन्य मान्य पहचान पत्र अपलोड करना होगा। इसके अलावा आवेदक को अपना स्थाई पता भी सही-सही दर्ज करना होगा, क्योंकि पुलिस विभाग आगे की कार्रवाई इसी आधार पर करेगा। दस्तावेज अपलोड और आवश्यक जानकारी भरने के बाद आवेदक अपनी शिकायत विस्तार से लिखकर ऑनलाइन जमा कर सकता है।


सरकार का दावा है कि इस पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करने के बाद विभागीय अधिकारी तत्परता से कार्रवाई शुरू करेंगे। नागरिकों को उनकी शिकायत के हर स्टेप की जानकारी मोबाइल पर मैसेज और ईमेल के जरिए मिलेगी, जिससे प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहेगी। पोर्टल पर मौजूद ट्रैकिंग सिस्टम की मदद से आवेदक अपनी आवेदन स्थिति कभी भी देख सकता है।


डिजिटल पुलिसिंग को बढ़ावा देने वाला यह कदम बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। इससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, खासकर उन लोगों को जो नौकरी, व्यवसाय या पारिवारिक व्यस्तताओं के चलते थाने नहीं जा पाते। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि आने वाले समय में इस पोर्टल को और अधिक उन्नत किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक सेवाएं नागरिकों की पहुंच में लाई जा सकें।


सरकार का यह प्रयास बिहार में पुलिस व्यवस्था को अधिक आधुनिक, जवाबदेह और कुशल बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अब लोगों को छोटी से छोटी शिकायत के लिए भी थानों में लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा, बल्कि वे मोबाइल या कंप्यूटर पर कुछ क्लिक कर अपनी बात पुलिस तक पहुंचा सकेंगे।

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