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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sat, 22 Feb 2025 07:45:55 AM IST
bjp mla mishri lal yadav found guilty - फ़ोटो file photo
Bihar Politics : बिहार बीजेपी के एक विधायक मारपीट कर पैसे छीनने के मामले में दोषी पाये गये हैं. कोर्ट ने उन पर लगे आरोपों को सही पाते हुए विधायक को तीन महीने की कैद की सजा सुनायी है. हालांकि विधायक की विधानसभा सदस्यता रद्द नहीं होगी क्योंकि 2 साल या उससे ज्यादा सजा के मामलों में ही विधानसभा या संसद की सदस्यता रद्द करने का प्रावधान है.
विधायक मिश्रीलाल यादव पाये गये दोषी
दरभंगा कोर्ट ने अलीनगर के विधायक मिश्रीलाल यादव के साथ साथ उनके एक सहयोगी को मारपीट और पैसे छीनने के मामले में दोषी पाया है. दरभंगा एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज करूणा निधि प्रसाद ने शुक्रवार को ये फैसला सुनाया है. इसमें विधायक मिश्रीलाल यादव के साथ साथ उनके एक सहयोगी सुरेश यादव को दोषी पाया गया है. दोनों को 3-3 महीने की कैद के साथ 500-500 रूपये का जुर्माना भरने की सजा सुनायी गयी है.
6 साल पुराना मामला
दरअसल, 30 जनवरी 2019 को दरभंगा जिले के केवटी के समैला निवासी उमेश मिश्रा ने मिश्रीलाल यादव के खिलाफ केस दर्ज कराया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि 29 जनवरी 2019 को जब वे मॉर्निंग वॉक के लिए घर से बाहर निकले थे. जब वे दरभंगा के गोसाई टोला पहुंचे तो मिश्री लाल यादव, सुरेश यादव और 20-25 दूसरे लोग हथियारों से लैस होकर वहां पहुंच गये.
पीडित उमेश मिश्रा ने आरोप लगाया था कि मिश्रीलाल यादव और उनके सहयोगिय़ों ने उन्हें रोक लिया और गाली-गलौज करने लगे. विरोध करने पर मिश्रीलाल यादव ने सिर पर फरसा से वार कर दिया, जिससे उनका सिर फट गया. सुरेश यादव ने रॉड से वार कर उन्हें घायल कर दिया और जेब से 2300 रूपये निकाल लिये. उमेश मिश्रा को इलाज के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
इस मामले में दरभंगा पुलिस ने मिश्रीलाल यादव के खिलाफ मामला सही पाते हुए चार्जशीट दायर की थी. कोर्ट ने ट्रायल के बाद मिश्रीलाल यादव को दोषी करार दिया. बता दें कि मिश्रीलाल यादव ने 2020 का विधानसभा चुनाव वीआईपी पार्टी से लड़ कर जीत हासिल की थी. बाद में वे बीजेपी में शामिल हो गये थे.