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Pahalgam Terrorist Attack: भारत में रह रहे पाकिस्तानियों के पास बस एक दिन की मोहलत, वरना हो सकती है यह सजा

Pahalgam Terrorist Attack: तय सीमा के बाद भी अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक भारत में मौजूद रहेगा तो सरकार उस पर कड़ा एक्शन लेगी। पाकिस्तानियों का भारत छोड़ने का आदेश दिया जा चूका है

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 28 Apr 2025 08:26:58 AM IST

Pahalgam Terrorist Attack

Pahalgam Terrorist Attack - फ़ोटो FILE PHOTO

Pahalgam Terrorist Attack:  पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश है। केंद्र सरकार ने भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश दे दिया है। भारत सरकार ने 48 घंटे में पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का आदेश दिया और डेट की बात करें तो यह समय सीमा 29 अप्रैल तक कर दिया गया। 


इसके बाद अब कल यानी 29 अप्रैल को पाकिस्तानी नागरिकों को किसी भी हाल में भारत छोड़ना होगा। कल सरकार के अल्टीमेटम का आखिरी दिन है। ऐसे में आइए जानते हैं कि अगर तय समय सीमा के बाद भी पाकिस्तानी नागरिक भारत नहीं छोड़ते हैं तो उनका क्या होगा या उनपर क्या कार्रवाई होगी।


दरअसल, 29 अप्रैल तक सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ना अनिवार्य है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को देश के सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक तय सीमा के बाद भारत में न रहे। वहीं अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक निर्धारित समय के भीतर भारत नहीं छोड़ता है तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा और उस पर मुकदमा चलेगा। नियमों के अनुसार, उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को तीन साल तक की जेल या तीन लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों का सामना करना पड़ सकता है।


गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि SAARC वीजा धारकों के लिए भारत छोड़ने की अंतिम तिथि 26 अप्रैल थी, जबकि मेडिकल वीजा धारकों के लिए यह समय सीमा 29 अप्रैल तय की गई है। आगमन पर वीजा, व्यवसाय, फिल्म, पत्रकार, सम्मेलन, पर्वतारोहण, छात्र और तीर्थयात्री वीजा धारकों को भी 26 अप्रैल तक भारत छोड़ने का आदेश दिया गया था। 


गृह सचिव गोविंद मोहन ने भी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर निर्देश दिया कि जिन पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द किया गया है। उन्हें हर हाल में समयसीमा के भीतर भारत छोड़ने को सुनिश्चित किया जाए।आव्रजन और विदेशी अधिनियम 2025 के तहत, यदि कोई विदेशी निर्धारित अवधि से अधिक भारत में रहता है, वीजा शर्तों का उल्लंघन करता है या प्रतिबंधित क्षेत्रों में अनधिकृत प्रवेश करता है, तो उसे तीन साल की जेल या तीन लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है।