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बिहार में अब नहीं चलेंगी 15 साल पुरानी गाड़ियां, रोड पर दौड़ाने से पहले हो जाए सावधान

15 साल पुरानी गाड़ी बिना री-रजिस्ट्रेशन के रोड पर चलाना मना है। सरकार ने इसे अवैध घोषित किया है। सड़क दुर्घटना में कमी लाने, गाड़ियों के प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह कदम उठाया गया है।

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 24 Feb 2025 06:11:28 PM IST

BIHAR

जब्त होगी गाड़ियां - फ़ोटो GOOGLE

PATNA: 15 साल बाद जिस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन फेल हो गया है। कंडिशन सही नहीं रहने के कारण अभी तक दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है तो वैसे वाहनों को अब जब्त करने की तैयारी सरकार ने कर ली है। सभी 38 जिलों में ऐसी गाड़ियों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया  जाएगा। ऐसी गाड़ियों को जब्त किया जाएगा और वाहन के मालिक से जुर्माना भी वसूला जाएगा। 


बिहार सरकार ने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के बिना री-रजिस्ट्रेशन के सड़क पर परिचालन को अवैध घोषित किया है। यह कदम सड़क दुर्घटना में कमी लाने, गाड़ियों के प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाया गया है। 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों के खिलाफ बिहार सरकार विशेष अभियान चलाएगी। इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी है। 


संबंधित अधिकारियों को ऐसे वाहनों को जब्त करने का काम सौंपा गया है। बता दें कि किसी भी गाड़ी को जब खरीदते हैं तब वन टाइम टैक्स पेड करना पड़ता है और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। जो 15 साल तक वैलिड रहता है। 15 साल बाद फिर 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है। यदि गाड़ी का कंडिशन सही रहता है तभी दोबारा रजिस्ट्रेशन हो पाता है लेकिन यदि गाड़ी की हालत खराब रहती है तब किसी भी हालत में दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। 


ऐसी गाड़ियों की स्क्रैपिंग की जाती है। जिन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन फेल हो गया है और हालत भी ठीक नहीं है तो वो गाड़ी रोड पर ना निकाले। कभी भी आपकी गाड़ी जब्त हो सकती है और भारी जुर्माना भी लग सकता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशानुसार 15 साल पुराने सभी सरकारी वाहनों का निबंधन अमान्य हो जाएगा। सभी बोर्ड, निगम और राजकीय लोक उपक्रमों के 15 साल पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग होगी। सभी सरकारी विभागों के 2017 गाड़ियों की स्क्रैपिंग के लिए चिह्नित किया गया है। 


15 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कराने के लिए बिहार में स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू की गई है। इसके तहत पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कराने पर नई वाहन की खरीद पर नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के समय 25% और व्यावसायिक वाहनों की खरीद पर 15% टैक्स में छूट दी जाएगी। यदि आप भी 15 साल पुरानी गाड़ी बिना रजिस्ट्रेशन के चला रहे हैं तो रोड पर गाड़ी ना निकाले। बिहार सरकार विशेष अभियान चलाने वाली है। ऐसी गलती करने वाले की गाड़ी को मौके पर ही जब्त किया जाएगा और भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा।