Santosh Kumar Murder Case: मुंगेर व्यवहार न्यायालय ने मुफस्सिल थाना के दारोगा संतोष कुमार हत्याकांड में आठ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सजा पाने वालों में तीन महिलाएं और पांच पुरुष शामिल हैं. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ कुमारी मनीषा की अदालत ने सभी दोषियों को उम्रकैद के साथ 25-25 हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई.
मामला मार्च 2025 का है. 14 मार्च 2025 को होली के दिन मुफस्सिल थाना क्षेत्र में दारोगा संतोष कुमार की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. घटना के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की.
होली के दिन हुई थी दारोगा की हत्या
14 मार्च 2025 को होली के दिन संतोष कुमार की आरोपितों ने मिलकर बेरहमी से पिटाई की थी. मारपीट में गंभीर रूप से घायल संतोष कुमार की बाद में मौत हो गई थी. घटना के बाद पुलिस ने मामले में आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की.
जांच के दौरान पुलिस ने मामले से जुड़े लोगों की पहचान की और उनके खिलाफ साक्ष्य जुटाए. इसके बाद मामला न्यायालय पहुंचा, जहां लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने आठ आरोपितों को दोषी माना.
तीन महिलाएं और पांच पुरुष दोषी
अदालत ने मामले में कुल आठ दोषियों को सजा सुनाई है. इनमें तीन महिलाएं और पांच पुरुष शामिल हैं. सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ 25-25 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है.
अदालत के इस फैसले के बाद दारोगा संतोष कुमार के परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है. वहीं, मामले में दोषियों को सुनाई गई सजा को लेकर पुलिस महकमे और स्थानीय लोगों के बीच भी चर्चा है.
मुंगेर से मोहम्मद इम्तियाज़ ख़ान की रिपोर्ट





