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कटिहार में 'तालिबानी सजा' का सच: मस्जिद में चोरी नहीं, पिता की शिकायत पर हुई थी मारपीट, आरोपी मुखिया पति गिरफ्तार

कटिहार के आजमनगर में ‘तालिबानी सजा’ के नाम पर वायरल मारपीट मामले में पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। घटना का मस्जिद में चोरी से कोई संबंध नहीं निकला, बल्कि किशोरों के पिता की शिकायत पर मारपीट की गई थी। आरोपी मुखिया पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया

बिहार न्यूज
पुलिस जांच में खुलासा
© सोशल मीडिया
Jitendra Vidyarthi
3 मिनट

KATIHAR: कटिहार जिले के आजमनगर में दो किशोरों के साथ कथित ‘तालिबानी सजा’ के नाम पर मारपीट के मामले में पुलिस जांच ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में स्पष्ट हुआ है कि इस घटना का मस्जिद में चोरी से कोई संबंध नहीं है। मस्जिद में चोरी नहीं बल्कि पिता की शिकायत पर दो किशोरों के साथ मारपीट की गयी थी। इस घटना का मस्जिद में चोरी से कोई संबंध नहीं है। पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है। आरोपी ने कहा कि किशोर बालकों के पिता के कहने पर उन्हें सुधारने के लिए मारपीट की गयी थी। मारपीट के आरोपी मुखिया पति किशोरों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार और शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। 


विभिन्न समाचार पत्र के माध्यमों में कटिहार के आजमनगर में मुखिया पति द्वारा दो किशोर बालकों को मस्जिद में चोरी के आरोप में तालिबानी सजा देने की मामले में पुलिस की जांच रिपोर्ट आ गई है। जांच में स्पष्ट रूप से सामने आया है कि यह मारपीट की इस घटना का कोई संबंध मस्जिद में चोरी का नहीं है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने मुखिया रूबी खातून के पति सिकंदर भाट को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। उसे आजमनगर थाने की पुलिस ने किशोर के साथ मारपीट और शराब के नशे की हालत में शुक्रवार की देर शाम को ही गिरफ्तार कर लिया है। 


दरअसल, यह मामला पुलिस के संज्ञान में आते ही आजमनगर थाने की पुलिस ने मोके पर पहुंचकर किशोर के साथ मारपीट के आरोपी मुखिया पति को पकड़ लिया था। मुखिया पति ने पुलिस के समक्ष दिए अपने बयान में कहा है कि पीड़ित किशोर के पिता ने खुद मुखिया पति सिकंदर भाट से शिकायत की थी उसके लड़कों को चोरी की लत लग गई है। आरोपी सिकंदर भाट का कहना है कि दोनों किशोरों के पिता के कहने पर ही उन्हें सुधारने के लिए उसके साथ मारपीट की गई थी। 


जिसका किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। पुलिस का कहना है कि चूंकि राज्यभर में पूर्ण शराबबंदी है और जब मुखिया पति सिकंदर का बयान दर्ज किया जा रहा था तब उसके मुंह से शराब की दुर्गन्ध आ रही थी। जब उसका ब्रेथ एनालाइज किया गया तो उसका ब्रेथ 76 एमजी/100 एम एल पाया गया।  पुलिस ने सिकंदर भाट को किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत दोनों बालकों के साथ क्रूरता से मारपीट करने और मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है।

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रिपोर्टर / लेखक

Jitendra Vidyarthi

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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