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बिहार पुलिस में वर्दी को लेकर सख्ती: जूलरी-मेकअप पर रोक, पान-गुटखा और सिगरेट भी बैन

बिहार पुलिस मुख्यालय ने वर्दी अनुशासन को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। ज्वेलरी, मेकअप, पान-गुटखा-सिगरेट और आधी वर्दी पर रोक लगाई गयी है। अब मैनुअल के अनुसार नियमों के पालन करना होगा।

बिहार न्यूज
मैनुअल का पालन जरूरी
© सोशल मीडिया
Jitendra Vidyarthi
2 मिनट

PATNA:पिछले दिनों सोशल मीडिया पर कुछ पुलिस कर्मियों का रील बनाते वीडियो वायरल होने के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने वर्दी अनुशासन को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब मेकअप, जूलरी, पान-गुटखा और सिगरेट एवं आधी वर्दी पर रोक लगाई गयी है। हर हाल में  मैनुअल के अनुसार बने नियमों का पालन हर पुलिस कर्मियों को करना होगा। 


बिहार पुलिस मुख्यालय ने वर्दी की गरिमा और अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सभी पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को पुलिस मैनुअल में निर्धारित वेशभूषा का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी बयान में यह कहा गया है कि वर्दी के ऊपर किसी भी प्रकार के आभूषण, चेन या जूलरी पहनने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस कर्मियों को अपने बाल छोटे रखने होंगे और जो कर्मी दाढ़ी नहीं रखते हैं, उन्हें नियमित रूप से शेव करके ही वर्दी पहननी होगी।


यह निर्देश भी दिया गया है कि किसी भी वर्दीधारी को जाति सूचक चिह्न या चेहरे पर किसी प्रकार का लेप लगाने की अनुमति नहीं होगी। ड्यूटी के दौरान सभी अधिकारियों और कर्मियों को वर्दी पहनना अनिवार्य होगा, जब तक कि किसी विशेष परिस्थिति में उच्च अधिकारी द्वारा अलग से आदेश न दिया जाए। वही सीआईडी और स्पेशल ब्रांच से जुड़े कर्मियों को बिना विशेष अनुमति के वर्दी पहनकर सार्वजनिक स्थानों पर जाने की इजाजत नहीं होगी। 


वहीं, ड्यूटी के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर यदि आप वर्दी में हैं तो ना तो सिगरेट पी सकते हैं और ना ही पान और गुटखा ही खा सकते हैं। इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा, पुलिसकर्मियों को आधी वर्दी या आधे सिविल ड्रेस में बाहर निकलने की मनाही है। यातायात ड्यूटी में तैनात कर्मियों को वर्दी के साथ छाता रखने या इस्तेमाल करने की भी अनुमति नहीं होगी।