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बिहार में नए राशन कार्ड के लिए खुला RCMS पोर्टल, घर बैठे करें ऑनलाइन आवेदन; जानें पूरी प्रक्रिया

Bihar Ration Card Online: बिहार सरकार ने नए राशन कार्ड के लिए पोर्टल फिर से खोल दिया है। अब पात्र परिवार घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही राशन कार्ड में नाम जोड़ने, सुधार कराने और e-KYC से जुड़ी पूरी प्रक्रिया भी स्पष्ट कर दी गई है।

Bihar Ration Card Online
प्रतिकात्मक तस्वीर
© AI
Mukesh Srivastava
4 मिनट

Bihar Ration Card Online: बिहार में राशन कार्ड से वंचित पात्र परिवारों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार के निर्देश पर नए राशन कार्ड बनाने के लिए RCMS (स्मार्ट PDS 2.0) पोर्टल दोबारा खोल दिया गया है। अब पात्र परिवार घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।



आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

नए राशन कार्ड के लिए आवेदन परिवार की महिला मुखिया के नाम से ही स्वीकार किया जाएगा। आवेदन के समय परिवार के सभी सदस्यों का वैध आधार कार्ड, बिहार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, अंचल अधिकारी (CO) द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र, आवश्यकता होने पर जाति प्रमाण पत्र, महिला मुखिया के नाम की बैंक पासबुक (खाता संख्या एवं IFSC सहित), पूरे परिवार की संयुक्त पासपोर्ट साइज फोटो, दिव्यांग होने की स्थिति में दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जरूरत होगी।



ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया

सबसे पहले खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट epds.bihar.gov.in पर जाएं। होमपेज पर "Apply for Online RC" विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद जन परिचय (Jan Parichay) पोर्टल पर जाकर अपनी बेसिक जानकारी दर्ज कर नया यूजर अकाउंट बनाएं।



रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करें और "Apply New Ration Card" विकल्प चुनें। इसके बाद ग्रामीण (Rural) या शहरी (Urban) क्षेत्र का चयन करें और महिला मुखिया का नाम, पता, मोबाइल नंबर तथा बैंक संबंधी जानकारी सही-सही भरें। अब "Add Member" विकल्प पर जाकर परिवार के प्रत्येक सदस्य का नाम, उम्र, मुखिया से संबंध और आधार नंबर दर्ज करें। दस्तावेज अपलोड कर आवेदन सबमिट करें।



सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी और परिवार की संयुक्त फोटो निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें। आवेदन को अंतिम बार जांचने के बाद सबमिट करें और भविष्य के लिए आवेदन संख्या (Application Number) का प्रिंट या स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखें।



नाम कट गया है तो क्या करें?

यदि किसी सदस्य का नाम राशन कार्ड से हट गया है या परिवार में नवजात शिशु अथवा नवविवाहित बहू का नाम जोड़ना है, तो उसके लिए भी प्रक्रिया निर्धारित की गई है। हाल ही में जिन लाभार्थियों ने e-KYC नहीं कराया था, उनके नाम सूची से हटाए गए हैं। ऐसे मामलों में पहले राशन कार्ड के सभी मौजूदा सदस्यों का e-KYC नजदीकी राशन डीलर के पास कराना अनिवार्य होगा।



नाम जोड़ने या सुधार के लिए जरूरी दस्तावेज

नाम जोड़ने या सुधार के लिए मौजूदा राशन कार्ड की प्रति, संबंधित सदस्य का आधार कार्ड, नवजात बच्चे के लिए जन्म प्रमाण पत्र, नवविवाहित महिला के लिए विवाह प्रमाण पत्र या मायके के राशन कार्ड से नाम कटने का सरेंडर प्रमाण पत्र होना चाहिए।



ऑनलाइन-ऑफलाइन दोनों विकल्प

नाम जोड़ने या सुधार के लिए लाभार्थी RCMS पोर्टल पर लॉगिन कर "Ration Card Modification" विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। यहां "Add Member" पर क्लिक कर सदस्य का विवरण भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।



यदि किसी का नाम सूची से पूरी तरह हट गया है, तो ऑफलाइन प्रक्रिया अधिक प्रभावी मानी जाती है। इसके लिए प्रपत्र 'ख' (Form-B) भरकर आरटीपीएस (RTPS) काउंटर या संबंधित एसडीओ कार्यालय में जमा करना होगा।



15 से 30 दिनों में जारी होगा नया राशन कार्ड

आवेदन जमा होने के बाद आपूर्ति निरीक्षक (Supply Inspector) द्वारा स्थलीय या डिजिटल सत्यापन किया जाएगा। पात्रता सही पाए जाने पर 15 से 30 दिनों के भीतर नया राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा या छूटे हुए सदस्य का नाम राशन कार्ड में जोड़ दिया जाएगा।

रिपोर्टिंग
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रिपोर्टर

FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता