Bihar News: बेतिया नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत बिना ट्रेड लाइसेंस और स्वच्छता मानकों के विपरीत तरीके से हो रही मांस और मछली की बिक्री पर निगम प्रशासन सख्त रुख अपनाने जा रहा है। जांच के दौरान यह पाया गया कि शहर में कई स्थानों पर अतिक्रमित जगहों पर मांस एवं मछली की खरीद-बिक्री की जा रही है।
यह बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 345 का स्पष्ट उल्लंघन है। निरीक्षण में यह भी देखा गया कि अधिकांश दुकानों में बिना स्वच्छता नियमों के पालन के कारोबार किया जा रहा है, जिससे रोग संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। इस अव्यवस्था के कारण जगह-जगह सड़क जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है।
नगर निगम प्रशासन ने सभी मांस एवं मछली विक्रेताओं को निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि वे शीघ्र नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करें और निर्धारित मानकों के अनुरूप ही व्यवसाय करें। दुकानदारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि बिक्री निर्धारित स्थान पर ही हो और कहीं भी अवैध रूप से अतिक्रमण न किया जाए।
नगर निगम ने चेतावनी दी है कि आदेश का पालन नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा तथा उनकी दुकानें सील कर बंद कर दी जाएंगी।





