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बिहार में मोटरवाहन टैक्स बढ़ा, दोपहिया वाहनों पर अब 9 से 13 फीसदी तक लगेगा कर; अधिसूचना जारी

Motor Vehicle Tax: बिहार परिवहन विभाग ने मोटरवाहन टैक्स की नई दरों की अधिसूचना जारी कर दी है। अब दोपहिया वाहनों पर कीमत के आधार पर 9 से 13 प्रतिशत तक टैक्स लगेगा, जबकि तिपहिया और अन्य वाहनों के लिए भी नई कर व्यवस्था लागू की गई है।

Motor Vehicle Tax
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Mukesh Srivastava
2 मिनट

Motor Vehicle Tax: बिहार परिवहन विभाग ने मोटरवाहन कर (Motor Vehicle Tax) में बढ़ोतरी को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। नई व्यवस्था के तहत अब दोपहिया वाहनों पर उनकी एक्स-शोरूम कीमत के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में टैक्स वसूला जाएगा।



अधिसूचना के अनुसार, एक लाख रुपये तक कीमत वाले दोपहिया वाहनों पर एक्स-शोरूम कीमत का 9 प्रतिशत टैक्स लगेगा। वहीं, एक लाख रुपये से अधिक और आठ लाख रुपये तक कीमत वाले वाहनों पर 10 प्रतिशत, आठ लाख से 15 लाख रुपये तक के वाहनों पर 11 प्रतिशत, जबकि 15 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले दोपहिया वाहनों पर 13 प्रतिशत की दर से एकमुश्त मोटरवाहन कर लिया जाएगा।



परिवहन विभाग ने नए निबंधित तिपहिया वाहनों के लिए भी टैक्स की नई दरें निर्धारित की हैं। चार यात्रियों की बैठने की क्षमता वाले नए तिपहिया वाहनों को 15 वर्षों के लिए एकमुश्त 11 हजार रुपये टैक्स देना होगा। इसके विकल्प के रूप में वाहन मालिक पहले 10 वर्षों के लिए 7700 रुपये और अगले पांच वर्षों के लिए 7000 रुपये टैक्स जमा कर सकते हैं।



इसी तरह सात यात्रियों की क्षमता वाले नए तिपहिया वाहनों के लिए 15 वर्षों का एकमुश्त टैक्स 16 हजार रुपये निर्धारित किया गया है। वाहन मालिक चाहें तो पहले 10 वर्षों के लिए 12 हजार रुपये और अगले पांच वर्षों के लिए 10 हजार रुपये टैक्स देने का विकल्प चुन सकते हैं।



अधिसूचना में अन्य वाहनों के लिए भी वार्षिक कर की दर तय की गई है। इसके तहत मोटरसाइकिल पर व्यापारी या निर्माता के अधीन प्रति वाहन 600 रुपये, भारी वाहनों की चेसिस पर प्रति वाहन 1000 रुपये और अन्य वाहनों पर प्रति वाहन 800 रुपये वार्षिक कर लिया जाएगा। परिवहन विभाग का यह नया टैक्स ढांचा राज्य में नए वाहनों के पंजीकरण और मोटरवाहन कर संग्रह की प्रक्रिया में लागू होगा।

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FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता