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33 साल पुराने केस में फैसला: सूरजभान को 1 साल, भाजपा नेता राम लखन सिंह और वीरेंद्र ईश्वर को 4-4 साल की सजा

बेगूसराय की MP-MLA कोर्ट ने 33 साल पुराने मामले में फैसला सुनाया। पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को 1 साल, भाजपा नेता राम लखन सिंह और वीरेंद्र ईश्वर को 4-4 साल की सजा

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 23 Sep 2025 10:14:12 PM IST

बिहार

पुलिस टीम पर हमला किए जाने का मामला - फ़ोटो सोशल मीडिया

BEGUSARAI: पुलिस की टीम पर हमला किये जाने के मामले में बेगूसराय कोर्ट ने फैसला सुनाया है। 33 साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए बाहुबली पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को एक साल और भाजपा नेता राम लखन सिंह समेत दो आरोपियों को 4-4 साल कारावास की सजा सुनाई है। 


MP-MLA कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार ने सुनवाई करते हुए पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को एक साल, भाजपा के वरिष्ठ नेता राम लखन सिंह को 4 साल और वीरेंद्र ईश्वर उर्फ शोषण सिंह को 4 साल की सजा सुनाई। पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को एक साल सजा होने की वजह से जमानत मिल गई जबकि बीजेपी नेता राम लखन सिंह और वीरेंद्र ईश्वर को जेल भेज दिया गया। 


बताया जाता है कि घटना 9 अक्टूबर 1992 की है, जब मोम फैक्ट्री में कुछ बदमाशों के हथियार के साथ छिपे होने की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची थी। तब बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी थी। मौके से पुलिस ने राम लखन सिंह और वीरेंद्र ईश्वर को अरेस्ट किया था जबकि सूरजभान सिंह मौके से फरार हो गया था। तब एफसीआई थाने में तैनात दारोगा उमाशंकर सिंह ने केस दर्ज कराया था। एक दर्जन लोगों की गवाही के बाद तीनों को एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।