बिहारजन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में हुई देरी तो बढ़ेगी परेशानी, 1 अक्टूबर से बदल जाएगा पूरा नियम; जानिए किस देरी पर किस अधिकारी की मंजूरी जरूरी
Birth Death Certificate Rules: जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में देरी अब भारी पड़ सकती है। 1 अक्टूबर 2026 से नए नियम लागू होंगे। 1 से 2 साल की देरी पर DM/SDM और 2 साल से अधिक पर मजिस्ट्रेट की मंजूरी जरूरी होगी।











