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Land For Job Case: लैंड फॉर जॉब केस में लालू फैमिली को और कुछ दिनों की राहत, चार्ज फ्रेमिंग पर आज भी सुनवाई टली

Land For Job Case: लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी समेत सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप गठन पर सुनवाई टल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में अब अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी।

Land For Job Case

15-Dec-2025 11:22 AM

By FIRST BIHAR

Land For Job Case: लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी समेत सभी अभियुक्तों के खिलाफ आरोप गठन को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रही सुनवाई एक बार फिर टल गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। फिलहाल लालू परिवार को चार दिनों की राहत मिल गई है। सीबीआई सभी अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और अब आरोप गठन पर कोर्ट को फैसला लेना है।


दरअसल, सीबीआई ने इस मामले में आरजेडी चीफ लालू प्रसाद, उनकी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सहित कई अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। जांच एजेंसी का आरोप है कि 2004–2009 में रेल मंत्री रहते हुए, ग्रुप-डी में रेलवे नियुक्तियों के बदले लालू परिवार से जुड़े लोगों के नाम जमीन उपहार में या स्थानांतरित की गई।


सीबीआई के अनुसार, ये नियुक्तियां नियमों के विरुद्ध थीं और लेन-देन में बेनामी संपत्तियों का उपयोग किया गया, जो आपराधिक साजिश का हिस्सा है। हालांकि, सभी आरोपी आरोपों से इंकार करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बताते हैं। अब इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप गठन पर कोर्ट में सुनवाई होनी है हालांकि पिछले कई तारीखों से सुनवाई टल रहा है। 


10 दिसंबर को विशेष सीबीआई जज विशाल गोगने की कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से कहा गया था कि मामले में कुल 103 आरोपी हैं जिनमें से चार की मौत हो चुकी है। अभी भी बाकी आरोपियों के दस्तावेज तैयार नहीं हो सके हैं। ऐसे में सीबाई की मांग पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई को 11 तक के लिए टाल दिया था। 


11 दिसंबर को भी सीबीआई कोर्ट में सबूत पेश नहीं कर सकी जिसके कारण कोर्ट में आरोप गठन पर सुनवाई नहीं हो सकी थी और कोर्ट ने 15 दिसंबर तक के लिए सुनवाई को टाल दिया था। आज 15 दिसंबर को भी सुनवाई नहीं हो सकी और राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई को और चार दिनों के लिए टाल दिया गया। अब इस मामले पर 19 दिसंबर को सुनवाई होगी।