ब्रेकिंग न्यूज़

NTPC Kahalgaon: भारत-पाक तनाव के बीच हाई अलर्ट पर भागलपुर NTPC, सघन जांच जारी Shivangi Singh: कौन हैं भारत की एकमात्र महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह? भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच खूब हो रही चर्चा Bihar News: बिहार के इस विश्वविद्यालय में होगी वास्तु शास्त्र की पढ़ाई, वैदिक एस्ट्रोनॉमी समेत ये कोर्स भी होंगे उपलब्ध India-Pakistan Tension: भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच चारधाम यात्रा को लेकर बड़ा फैसला, जानिए.. India-Pakistan Tension: भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच चारधाम यात्रा को लेकर बड़ा फैसला, जानिए.. Civil Defence Volunteer: युवाओं को देशसेवा और रोजगार दोनों का अवसर,जानिए इतिहास Bihar Crime News: कुल्हाड़ी से गर्दन काट कर शख्स की बेरहमी से हत्या, गंगा किनारे शव मिलने से सनसनी Indian air strike defence: पहले ड्रोन हमले नाकाम किए, फिर पाकिस्तान को दी करारी जबाब! सेना ने दी जानकारी Bihar Crime News: फायरिंग के बाद बाल-बाल बचे राजद नेता, अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस Bihar crime: ऑर्केस्ट्रा डांसर पर हमला, आत्मरक्षा में चाकू से तीन युवकों पर किया वार

तांती और ततवा अब अनुसूचित जाति नहीं रहेंगे? SC के आदेश के बाद नीतीश सरकार ने लिया यह ...

तांती और ततवा अब अनुसूचित जाति नहीं रहेंगे? SC के आदेश के बाद नीतीश सरकार ने लिया यह ...

30-Sep-2024 09:37 AM

By First Bihar

PATNA : बिहार की नीतीश सरकार ने सभी विभागों और आयोगों से पान और स्वासी जाति के साथ ही जुड़े तांती और ततवा जाति के कर्मियों की जानकारी तलब की है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों एवं आयोगों को पत्र लिखकर इनकी जानकारी देने को कहा है। इसके पीछे की वजह यह है कि अब यह जातियां अनुसूचित जाति श्रेणी में नहीं रहेंगी। इनके आरक्षण की स्थिति में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद लिया गया है। 


जानकारी के मुताबिक विभाग के संयुक्त सचिव गुफरान अहमद ने विभागों से बिहार सचिवालय सेवा के तहत कार्यरत तांती (ततवा) जाति के पदाधिकारियों से स्व-घोषणा पत्र में सूचना प्राप्त करने का निर्देश दिया। साथ ही, उनकी सेवापुस्तिका में अंकित तथ्यों की जांच कर एक सप्ताह में स्व-घोषणा पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। 


मालूम हो कि, हाल ही में राज्य सरकार ने पान/स्वासी जाति के साथ जुड़े तांती और ततवा जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी से हटाकर अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) के तहत फिर से जोड़ने का निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य में तांती (ततवा) जाति के आरक्षण की स्थिति में परिवर्तन आया है। राज्य सरकार ने इन्हें अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया था। इसके विरोध में याचिका दाखिल की गयी थी। 


सुप्रीम कोर्ट द्वारा तांती (ततवा) जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी से हटाने के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने फिर से इन्हें अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) में शामिल किया है। मगर इस बीच कई विभागों और कार्यालयों में कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के कारण उनकी जानकारी जुटाई जा रही है। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों एवं आयोगों को पत्र लिखकर इनकी जानकारी देने को कहा है।