ब्रेकिंग न्यूज़

Harish Rai Death: KGF के ‘चाचा’ हरीश राय ने हमेशा के लिए कहा अलविदा, सिनेमा जगत में शोक की लहर Bihar Election 2025: VIP के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने किया मतदान, लोगों से की वोट करने की अपील Bihar Election 2025: VIP के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने किया मतदान, लोगों से की वोट करने की अपील BIHAR ELECTION : विजय सिन्हा के काफिले पर हमला के बाद अब लखीसराय में राजद MLC को ग्रामीणों ने घेरा,विरोध में लगाए नारे; बाहर निकालने के लिए सुरक्षा कर्मी को करनी पड़ीं मस्कत Bihar Election 2025 : : पटना की 14 सीटों पर पहले चरण का मतदान जारी, दोपहर 3 बजे तक मतदान प्रतिशत सामने; इस सीट पर सबसे अधिक वोटिंग Bihar Election 2025 : मुजफ्फरपुर कांटी में चुनावी झड़प, NDA प्रत्याशी इंजीनियर अजित कुमार और RJD समर्थकों में भिड़ंत; एक घायल Bihar News: बिहार में यहां 2 बच्चों की डूबने से मौत, मातम में तब्दील हुई मुंडन की खुशियां Bihar Election 2025: मतदान से पहले डिस्पैच सेंटर से बूथ तक EVM की कैसे होती है निगरानी? जानें पूरी डिटेल Bihar Election : लखीसराय में विजय सिन्हा के काफिले पर हमला, DGP को CEC का कड़ा निर्देश ,कहा - तत्काल लें इस मामले में एक्शन रातों-रात सब्जीवाला बन गया करोड़पति: 11 करोड़ की लगी लॉटरी, एक हजार रुपये उधार देने वाले दोस्त को अब देगा एक करोड़ रुपये

सुप्रीम कोर्ट ने अररिया जज केस में दी राहत, HC से कहा..दूसरे न्यायाधीशों पर पड़ेगा गलत प्रभाव

सुप्रीम कोर्ट ने अररिया जज केस में दी राहत, HC से कहा..दूसरे न्यायाधीशों पर पड़ेगा गलत प्रभाव

09-Aug-2022 07:45 AM

PATNA : सुप्रीम कोर्ट में बिहार के अररिया में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश शशिकांत राय की याचिका पर सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने अररिया के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को बड़ी राहत दी है। जस्टिस यूयू ललित व रविन्द्र भट की खंडपीठ ने पटना हाईकोर्ट को राय के खिलाफ चल रही अनुशासनिक कार्यवाही को तत्काल समाप्त करने' को कहा है। 


अररिया में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश शशिकांत राय पर पॉक्सो संबंधी मामलों में चंद रोज में फैसला सुनाने का चार्ज था। खंडपीठ ने कहा कि ऐसी कार्रवाई से उन न्यायिक पदाधिकारियों के बीच गलत संदेश जाता है जो अपने कार्य में दक्ष हैं। एडीजे के सभी फैसले बहुत ही सलीके से लिखे गए हैं। ऐसे न्यायिक पदाधिकारी के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई, स्वयं हाई कोर्ट की कार्यशैली को प्रतिबिंबित करेगी। 


कोर्ट ने एडीजे को 10 दिनों के अंदर अपना पक्ष हाई कोर्ट को सुपुर्द करने को कहा है। हाई कोर्ट इस पर दो दिनों के अंदर निर्णय लेगा। खंडपीठ ने पटना हाई कोर्ट को अपने निर्देश में कहा है कि हमारी नेक सलाह है कि सबकुछ खत्म किया जाए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो हम मामले की तह में जाएंगे। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। एडीजे राय को इसी साल 8 फरवरी को निलंबित किया गया था जिसे उन्होंने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।