ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Crime News: अवैध संबंध के शक में युवक की हत्या, 2 भाई गिरफ्तार Patna Crime News: पटना में ICICI बैंक मैनेजर की संदिग्ध हालात में मौत, बेउर इलाके से मिला शव; हत्या की आशंका Patna Crime News: पटना में ICICI बैंक मैनेजर की संदिग्ध हालात में मौत, बेउर इलाके से मिला शव; हत्या की आशंका Patna News: पटना की सड़कों पर लगे 'गुंडा राज' के पोस्टर, मोदी-नीतीश-सम्राट की तस्वीरें, कारोबारियों की हत्या का ब्यौरा Patna News: पटना की सड़कों पर लगे 'गुंडा राज' के पोस्टर, मोदी-नीतीश-सम्राट की तस्वीरें, कारोबारियों की हत्या का ब्यौरा Bihar News: पत्नी के जाने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाया पति, कर ली खुद की भी जीवन लीला समाप्त Bihar Politics: ‘लालू राज में अपराधियों के लिए सीएम हाउस था गेस्ट रूम’ नित्यानंद राय का बड़ा हमला Bihar Politics: ‘लालू राज में अपराधियों के लिए सीएम हाउस था गेस्ट रूम’ नित्यानंद राय का बड़ा हमला Bihar Crime News: नाबालिग ने जीजा पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, बहन ने कहा "ये झूठ बोल रही" Bihar Crime News: बिहार में पत्नी ने पति को दी खौफनाक मौत, 17 से अधिक बार चाकू से गोदा, आंखें फोड़ दी; हैरान कर देगी हत्या की वजह

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला: हिंदू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, शाही ईदगाह के सर्वे पर लगी रोक

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला: हिंदू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, शाही ईदगाह के सर्वे पर लगी रोक

16-Jan-2024 11:45 AM

By First Bihar

DELHI: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दिया है जिसमें शाही ईदगाह के सर्वे कराने का आदेश दिया गया था। शीर्ष अदालत ने सर्वे के लिए कमिश्नर नियुक्त करने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया है।


दरअसल, मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते 14 दिसंबर 2023 को अपना फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित स्थल पर सर्वे को मंजूरी दे दी थी। विवादित जमीन का सर्वे एडवोकेट कमिश्नर के जरिए कराने की इजाजत कोर्ट की तरफ से दी गई थी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ज्ञानवापी की तर्ज पर मथुरा में भी विवादित परिसर का सर्वे कमिश्नर के जरिए कराने का आदेश दिया था।


मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन सर्वे करने के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपकी अर्जी स्पष्ट नहीं है और आपको स्पष्ट रूप से बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं।


बता दें कि भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और 7 अन्य लोगों ने वकील हरि शंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के जरिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ASI सर्वे की मांग की थी। दावा किया गया था कि श्री कृष्ण का जन्मस्थान मस्जिद के नीचे है और वहां कई संकेत हैं जो स्थापित करते हैं कि मस्जिद पहले एक हिंदू मंदिर था। यह भी कहा गया था कि वहां एक कमल के आकार का स्तंभ मौजूद है जो हिंदू मंदिरों की विशेषता है।