ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: बिहार शिक्षा विभाग में डोमिसाइल नीति लागू, 15 हजार पदों पर जल्द होगी भर्ती Police Encounter: रामनवमी चौधरी हत्याकांड का मुख्य शूटर घायल, सिर पर थे कई संगीन आरोप Bihar Crime News: प्रदेश में अपराधी बेलगाम, जमीन कारोबारी को गोलियों से भूना Bihar Crime News: देवरानी-जेठानी के झगड़े ने ली जान, बहू की निर्मम हत्या कर शव को लगाई आग Bihar Corruption: बिहार में इलाज के नाम पर फर्जीवाड़ा, मेडिकल जांच में DPO की खुली पोल Bihar News: शराब मामले में गिरफ्तार युवक की मौत, परिजनों का उत्पाद टीम पर गंभीर आरोप; RJD ने नीतीश कुमार और बिहार पुलिस को घेरा Bihar Weather: बिहार के इन 8 जिलों में आज भीषण बारिश, आंधी-तूफ़ान को लेकर भी IMD ने चेताया बिहार में औद्योगिक विकास को नई गति: मुजफ्फरपुर टेक्सटाइल पार्क में हाई स्पिरिट कमर्शियल वेंचर्स का उद्घाटन उधर पति दुबई गया इधर सास और ननद को खिला दिया नींद की गोली, आशिक को घर पर बुलाकर रंगरेलियां मनाते पकड़ी गई बहू Bihar Crime News: दो बच्चों की मां से इश्कबाजी पड़ी भारी, लोगों ने युवक को पेड़ से बांधकर पीटा; हालात काबू करने में पुलिस के छूटे पसीने

शरद पवार की नई पार्टी का क्या होगा नाम? ECI ने मांगे तीन विकल्प; SC जाने की तैयारी

 शरद पवार की नई पार्टी का क्या होगा नाम? ECI ने मांगे तीन विकल्प; SC जाने की तैयारी

07-Feb-2024 09:29 AM

By First Bihar

DESK : चुनाव आयोग (ईसी) ने मंगलवार को घोषणा करते हुए कहा कि अजित पवार गुट ही असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले ईसी का यह फैसला पार्टी संस्थापक शरद पवार के लिए एक बड़ा झटका है। आयोग ने अपने आदेश में अजित पवार के नेतृत्व वाले समूह को राकांपा का चुनाव चिह्न ‘घड़ी’ भी आवंटित कर दिया।


अब जब शरद पवार खेमा एक पार्टी नहीं रहा है, तो ऐसे में उन्हें नई पार्टी के गठन के लिए चुनाव आयोग को आज तीन नाम देने होंगे। ईसी ने शरद पवार से कहा है कि वह अपनी नई पार्टी का गठन करने के लिए कोई भी तीन नाम आयोग को दे सकते हैं। इसके लिए आयोग ने शरद पवार गुट को बुधवार शाम 4 बजे तक का समय दिया है।


दरअसल, आयोग ने आगामी राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर विशेष छूट देते हुए शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट को अपने राजनीतिक दल के लिए एक नाम का दावा करने और तीन प्राथमिकताएं प्रदान करने के लिए बुधवार शाम 4 बजे तक का समय दिया है। महाराष्ट्र की छह राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है। राज्यसभा चुनाव के लिए अधिसूचना गुरुवार को जारी की जाएगी। 


चुनाव आयोग ने एक नाम अभी इसलिए मांगा है ताकि राज्यसभा चुनाव के दौरान 'चुनाव आचरण नियम, 1961' के नियम 39एए का पालन किया जा सके। नियम 33ए के अनुसार, राज्यसभा चुनाव में, एक मतदाता, जो एक राजनीतिक दल का सदस्य है, उसको राजनीतिक दल के अधिकृत एजेंट को यह वेरीफाई कराना होता है कि मतपत्र के अंदर मत डाले जाने से पहले किसे वोट दिया गया है। अगर मतदाता प्राधिकृत एजेंट को मतपत्र दिखाने से मना कर देता है, तो उसका वोट रद्द हो जाएगा।


आपको बताते चलें कि, इससे पहले चुनाव आयोग ने 140 पेज के आदेश में कहा कि इस आयोग का मानना है कि अजित पवार के नेतृत्व वाला गुट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) है और वह इसका नाम तथा चुनाव चिह्न "घड़ी" का इस्तेमाल करने का हकदार है। इसने कहा कि कुल 81 सांसदों, विधायकों और एमएलसी में से 57 ने अजित पवार और 24 ने शरद पवार को समर्थन देने की घोषणा करते हुए हलफनामा दायर किया। छह ने दोनों गुटों के समर्थन में शपथ पत्र दाखिल किया। चुनाव आयोग ने कहा कि अगर इन 6 को शरद पवार के पक्ष में भी गिना जाए, तो भी अजित गुट के पास 81 एनसीपी विधायकों में से 51 का बहुमत प्राप्त है।