ब्रेकिंग न्यूज़

Indian Railways Veg Meal Price: रेलवे यात्रियों के लिए जरूरी खबर, रेल मंत्रालय ने साझा किया वेज मील का मेन्यू, जानिए.. क्या है नई कीमतें Indian Railways Veg Meal Price: रेलवे यात्रियों के लिए जरूरी खबर, रेल मंत्रालय ने साझा किया वेज मील का मेन्यू, जानिए.. क्या है नई कीमतें Bihar News: मुहर्रम को लेकर पूरे बिहार में पुलिस अलर्ट, 13,719 जुलूसों पर रहेगी पैनी नजर; संवेदनशील जिलों में विशेष निगरानी Bihar News: मुहर्रम को लेकर पूरे बिहार में पुलिस अलर्ट, 13,719 जुलूसों पर रहेगी पैनी नजर; संवेदनशील जिलों में विशेष निगरानी Bihar Election 2025: बीजेपी में बुजुर्ग विधायकों के टिकट कटने की तैयारी, कई सीटों पर बदल सकता है समीकरण Bihar Election 2025: बीजेपी में बुजुर्ग विधायकों के टिकट कटने की तैयारी, कई सीटों पर बदल सकता है समीकरण Bihar News: समाजसेवी अजय सिंह की बड़ी पहल, सेमरिया में नित्या लाइब्रेरी को दान की सैकड़ों प्रतियोगी पुस्तकें Bihar News: समाजसेवी अजय सिंह की बड़ी पहल, सेमरिया में नित्या लाइब्रेरी को दान की सैकड़ों प्रतियोगी पुस्तकें Patna News: पटना के बेकाबू कार गंगा नदी में गिरी, बाल-बाल बची पति-पत्नी की जान; वीडियो वायरल Patna News: पटना के बेकाबू कार गंगा नदी में गिरी, बाल-बाल बची पति-पत्नी की जान; वीडियो वायरल

शरद यादव को कोर्ट ने दोषी करार दिया, नालंदा में आचार संहिता उल्लंघन का मामला

शरद यादव को कोर्ट ने दोषी करार दिया, नालंदा में आचार संहिता उल्लंघन का मामला

11-May-2022 09:10 AM

NALANDA : जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव को बिहार की एक अदालत ने आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दोषी करार दिया है। मामला नालंदा जिला के बिहारशरीफ कोर्ट से जुड़ा हुआ है। शरद यादव के ऊपर साल 2015 के विधानसभा चुनाव में आपत्तिजनक भाषण देने का आरोप लगा था और इस मामले में आदर्श आचार संहिता के तहत केस दर्ज किया गया था। इसी मामले में बिहारशरीफ कोर्ट में मंगलवार को शरद की पेशी हुई और कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया। कोर्ट ने ढाई हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। शरद यादव की पेशी में वर्चुअल मोड के जरिए हुई, उनकी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण वह शरीर उपस्थित नहीं हो पाए।


शरद यादव पर लगाए गए आरोप की जानकारी प्रभारी एसीजेएम वन विमलेंदु कुमार ने गूगल मीट से जुड़कर दी। इसपर शरद यादव ने आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन मामले में अपना अपराध मान लिया। इसके बाद भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत शरद यादव को एक-एक हजार और 500 रुपये का जुर्माना किया गया। कुल मिलाकर ये जुर्माना ढाई हजार रुपये का हुआ। उनके वकील ने कोर्ट नजारत में जुर्माना भर दिया। इसके बाद शरद यादव न्यायिक हिरासत से बाहर निकल पाए। 


आपको बता दें, साल 2015 में शरद यादव ने श्रम कल्याण केंद्र के मैदान में इलेक्शन के दौरान आपत्तिजनक बयान दे दिया था। इसपर तत्कालीन प्रशासन ने उनके खिलाफ आदर्श चुनाव आचार संहिता का मुकदमा दर्ज किया था। मंगलवार को नालंदा के बिहारशरीफ कोर्ट से उनकी पेशी के लिए न्यायालय ने वारंट जारी किया। हालांकि शरद यादव सेहत की समस्या से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाए, जिसके बाद उन्हें वर्चुअल मोड में गूगल मीट के माध्यम से जोड़ा गया।