ब्रेकिंग न्यूज़

पटना में दिनदहाड़े ज्वेलरी शॉप से 4 लाख की लूट, हथियारबंद 4 बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे नीतीश कुमार लेकिन रूतबा बढ़ेगा: उनका सुरक्षा घेरा औऱ मजबूत होगा, Z+ के साथ SSG कवर भी रहेगा, स्पेशल कमांडो होंगे तैनात अरवल में गैस लीकेज से लगी भीषण आग, एक ही परिवार के 5 लोग झुलसे मुंगेर में ONLINE ट्रेडिंग के नाम पर ठगी, युवक ने गंवाए 11.69 लाख रुपये परिवहन विभाग के ESI को पुलिस ने किया गिरफ्तार, चेक पोस्ट पर वसूली की शिकायत पर SP ने कराया अरेस्ट मुंगेर में गैस की कालाबाजारी पर कार्रवाई, छापेमारी के दौरान 13 डोमेस्टिक सिलेंडर जब्त विवेका पहलवान की पुण्यतिथि पर 3 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय महा दंगल, आयोजन स्थल का जायजा लेने पहुंचे अनंत सिंह Bihar News: भ्रष्ट DSP ने महिला मित्र को भी धनवान बना दिया, छह ठिकानों पर रेड में जमीन के 25 डीड मिले, चाय बगान से लेकर नर्सिंग होम और भी बहुत कुछ.... सुकृष्णा कॉमर्स एकेडमी का कार्यक्रम: ‘प्रतिभा सम्मान समारोह सह ओरिएंटेशन प्रोग्राम 2026’ का भव्य आयोजन “तुमसे सुंदर तो मेरी कामवाली है…” SHO का महिला के साथ अभद्र व्यवहार, वायरल ऑडियो से मचा हड़कंप

Home / news / RJD नेता तुलसी राय अपहरण कांड: BJP विधायक राजू सिंह की याचिका पर...

RJD नेता तुलसी राय अपहरण कांड: BJP विधायक राजू सिंह की याचिका पर हुई सुनवाई, जानिए.. कोर्ट में क्या हुआ

01-Jun-2023 06:13 PM

By MANOJ KUMAR

MUZAFFARPUR: राजद नेता तुलसी राय अपहरण मामले में फंसे साहेबगंज के बीजेपी विधायक राजीव कुमार सिंह उर्फ राजू सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के प्रभारी की कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस पुलिस से केस डायरी की मांग की है। इस मामले पर 14 जून को अगली सुनवाई होगी।


दरअसल,  आरजेडी नेता तुलसी राय ने बीजेपी विधायक राजू सिंह समेत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद और करीब एक दर्जन अज्ञात के खिलाफ पारू थाना में केस दर्ज कराया था। जिसमें बीजेपी विधायक और उसके समर्थकों पर अपहरण कर पिटाई करने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में पुलिस ने पुलिस ने पिछले दिनों विधायक के मुजफ्फरपुर और पटना के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान पुलिस ने साहेबगंज विधायक के पैतृक गांव से दो लग्जरी गाड़ियों के साथ एक बंदूक जब्त कर लिया था।


पारू पुलिस ने साहेबगंज विधायक राजू सिंह की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट में आवेदन दिया था। इसके साथ ही पुलिस ने न्यायालय में अर्जी देकर विधायक के खिलाफ वारंट के साथ कुर्की जब्ती की भी अनुमति मांगी थी लेकिन, कोर्ट ने पुलिस की अर्जी को खारिज कर दिया था। इसी बीच विधायक राजू सिंह की तरफ से कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दाखिल किया गया था। जिसपर आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी की मांग की।


विधायक राजू सिंह के वकील विनोद कुमार ने बताया कि अपहरण के कथित घटना को महज एक सप्ताह ही हुआ है और पुलिस को एक साथ सब कुछ चाहिए था। पुलिस गिरफ्तारी के लिए वारंट के साथ साथ कुर्की जब्ती के लिए अनुमति मांग रही है। ऐसे में पुलिस की मंशा पर कोर्ट को संदेह हुआ है, जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस की अर्जी को खारिज कर दिया था। अब मामले की अगली सुनवाई 14 जून को निर्धारित की गई है।


बता दें कि बीते 25 मई को पारू थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में एक तिलक समारोह के दौरान बीजेपी विधायक राजू सिंह और राजद नेता तुलसी राय दोनों शामिल हुए थे, जहां से निकलने के बाद विवाद शुरू हो गया। आरजेडी नेता तुलसी राय ने आरोप लगाया है कि विधायक राजू सिंह ने न सिर्फ उके साथ मारपीट की है बल्कि हथियार के बल पर जबरन उठाकर अपने साथ ले गए और जान से मारने की कोशिश की। राजद नेता ने बीजेपी विधायक के खिलाफ केस दर्ज कराया है।