ब्रेकिंग न्यूज़

BIHAR NEWS : सासाराम में जेम्स इंग्लिश स्कूल पर बड़ा आरोप, धर्मांतरण और बच्चियों के शोषण का मामला हुआ उजागर; गृह सचिव से vande bharat train : दानापुर से शाम 5 बजकर 10 मिनट पर खुलेगी वंदे भारत, जानिए कब पहुंचेगी जोगबनी PM narendra modi : पूर्णिया से आज पीएम मोदी 40000 करोड़ का देंगे तोहफा, चुनावी मौसम में बिहार को मेगा सौगात; PM Modi Bihar Visit: पीएम के पूर्णिया दौरे से पूर्व तेजस्वी यादव ने पूछे तगड़े सवाल, रैलियों के बेहिसाब खर्च पर भी बोले.. IND vs PAK: मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से बिना हाथ मिलाए क्यों लौट आए सूर्या और शिवम? कप्तान ने खुद किया खुलासा.. Bihar News: दरभंगा में यूट्यूबर ने मंत्री जीवेश कुमार पर लगाया पिटाई का आरोप, जमकर हुआ बवाल Bihar Weather: बिहार के दर्जन भर जिलों में आज होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी Bihar News: चुनावी तैयारी में जुटे JDU नेता दिव्यांशु भारद्वाज, मोतिहारी में जन संवाद कार्यक्रम का किया आयोजन Bihar News: चुनावी तैयारी में जुटे JDU नेता दिव्यांशु भारद्वाज, मोतिहारी में जन संवाद कार्यक्रम का किया आयोजन PM Modi Bihar Visit: प्रधानमंत्री मोदी के पूर्णिया दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त, SPG ने संभाली कमान; जमीन से आसमान तक पहरा

राहुल गांधी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, पुनर्विचार याचिका हुई खारिज ; सजा रहेगी बरकरार

राहुल गांधी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, पुनर्विचार याचिका हुई खारिज ; सजा रहेगी बरकरार

07-Jul-2023 11:07 AM

By First Bihar

DESK : इस वक्त की बड़ी खबर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़ी हुई निकल कर सामने आ रही है। गुजरात हाई कोर्ट ने मोदी सरनेम केस में अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के तरफ से दायर पुनर्विचार याचिका को ख़ारिज कर दिया है।  इसका मतलब साफ है कि राहुल गांधी की सजा बरक़रार रहेगी। ऐसे में अब उनकी संसद की सदस्यता भी फिलहाल वापस नहीं होगी। 


दरअसल, गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है। इनको 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट ने  2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, इस फैसले के उन्हें जमानत मिल गई थी। हालांकि, इसके अगले दिन राहुल गांधी की सांसदी चली गई थी। जिसके बाद राहुल ने सूरत कोर्ट में फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।


इसके उपरांत राहुल गांधी ने 25 अप्रैल को गुजरात हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाई थी। इसके बाद 2 मई को हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद अब कोर्ट ने  राहुल गांधी की रिव्यू पिटीशन को ख़ारिज कर दिया है। ऐसे में मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की दो साल की सजा बरकरार रहेगी।


मालूम हो कि, अगर राहुल को आज राहत मिलती है तो इनकी सांसदी बहाल हो जाती लेकिन अब  ऐसा नहीं होता है तो फिर राहुल अगले 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि, इनके पास  भी सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका है। राहुल की संसद सदस्यता 24 मार्च को रद्द कर दी गई थी। वह केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य थे। लोकसभा सचिवालय ने पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी थी। इसके बाद लोकसभा की वेबसाइट से भी राहुल का नाम भी हटा दिया गया।  


आपको बताते चलें कि, राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। राहुल गांधी ने इस दौरान कहा था कि-  सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इसके बाद गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था।