ब्रेकिंग न्यूज़

जमुई में नकाबपोश बदमाशों ने घर पर बमबाजी कर लूट की वारदात को दिया अंजाम, जमीन के दस्तावेज भी जलाए मधुबनी में भीषण सड़क हादसा: बेलगाम ट्रैक्टर की चपेट में आने से महिला की मौत, चालक फरार सीट लूटने के चक्कर में दो यात्रियों की मौत, गया जंक्शन पर दर्दनाक हादसा सहरसा में सिर कटी लाश का खुलासा: प्रेम-प्रसंग में युवती के भाई ने रची थी साजिश बिहार में खुले में मांस-मछली की बिक्री पर रोक, बिना लाइसेंस के नहीं लगेगी दुकान, नीतीश सरकार ने किये नियम सख्त JEE Mains Result 2026: जेईई मेन 2026 का रिजल्ट घोषित, बिहार के शुभम कुमार ने लहराया परचम, हासिल किये 100 परसेंटाइल बिक्रमगंज के रेड लाइट एरिया में पुलिस की रेड, 4 महिलाएं समेत 6 हिरासत में कर्पूरी ठाकुर की जयंती में राजद के दो गुट भिड़े, इसराइल मंसूरी और हैदर आजाद में तीखी नोकझोंक Bihar News: बिहार में दर्दनाक सड़क हादसे में मासूम बच्चे की मौत, गुस्साए लोगों ने सड़क पर किया भारी बवाल BIHAR CRIME NEWS: बिहार में प्रशासन लिखी स्कॉर्पियो से फायरिंग, पेशकार और पुलिस अधिकारी गिरफ्तार

पूर्व MLA राजबल्लभ यादव की जमानत याचिका खारिज, HC ने कहा..अपराध की गंभीरता को देखते हुए बेल नहीं दे सकते

पूर्व MLA राजबल्लभ यादव की जमानत याचिका खारिज, HC ने कहा..अपराध की गंभीरता को देखते हुए बेल नहीं दे सकते

24-May-2022 05:59 PM

PATNA: पटना हाई कोर्ट ने नाबालिग से रेप के मामले में आजीवन कारावास का सजा काट रहे आरजेडी के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। राजबल्लभ यादव की जमानत याचिका पर जस्टिस अश्वनी कुमार सिंह और जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए राजबल्लभ यादव को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है।


पटना हाई कोर्ट ने बीते 10 मई को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था जिसे मंगलवार को सुनाया गया। अपने फैसले में खंडपीठ ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए हम इस स्तर पर जमानत देने के इच्छुक नहीं हैं। अत: अपीलार्थी की जमानत अर्जी खारिज की जाती है।


बता दें कि पिछली सुनवाई में पूर्व विधायक की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील संजीव सहगल ने बहस करते हुए कोर्ट को बताया कि रेप की घटना के कई दिन बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। उनका कहना था कि एक साजिश के तहत विधायक को इस केस में अभियुक्त बनाया गया। वहीं जमानत अर्जी का विरोध करते हुए स्पेशल पीपी श्यामेश्वर दयाल ने कोर्ट को बताया था कि मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि हुई है और निचली अदालत ने सभी पहलू पर विचार कर अभियुक्त को दोषी करार दिया है।